नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान के मुंबई स्थित उनके आलीशान बंगले 'मन्नत' के रेनोवेशन को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने मन्नत में दो नई मंजिल जोड़ने के लिए मिली कोस्टल रेगुलेशन जोन (सीआरजेड) मंजूरी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अदालत किसी के फिल्म स्टार होने से प्रभावित नहीं है। अगर किसी ने अपने घर में नियमों के तहत बदलाव करने की अनुमति ली है तो इसमें क्या समस्या है?
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मुंबई के सामाजिक कार्यकर्ता संतोष दाऊंडकर ने आरोप लगाया था कि मन्नत में दो अतिरिक्त मंजिल बनाने के लिए जरूरी पर्यावरण संबंधी मंजूरियां पूरी तरह नहीं ली गईं।
उनका कहना था कि महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी की ओर से दी गई सीआरजेड मंजूरी में नियमों का सही तरीके से पालन नहीं हुआ और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने भी इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया।






