हैदराबाद: आंध्र प्रदेश की सरकार ने हैदराबाद हाईकोर्ट को भरोसा दिलाया है कि वह आगामी मकर संक्रांति पर्व के दौरान पारंपरिक मुर्गा लड़ाई का आयोजन करने वालों के खिलाफ कड़े कदम उठाएगी। हैदराबाद हाईकोर्ट में मुर्गा लड़ाई से संबंधित एक मामला सुनवाई के लिए आया था, जिसके बाद आंध्र सरकार ने इस संबंध में हलफनामा दायर किया। राज्य सरकार ने गुरुवार को न्यायालय को बताया कि वह मुर्गा लड़ाई पर रोक लगाने के लिए सभी कदम उठाएगी। सरकार ने एक खंडपीठ के निर्देश पर इस बाबत एक हलफनामा दायर किया। अदालत राज्य की सरकार से जानना चाहती थी कि वह मुर्गा लड़ाई या प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले अन्य खेलों के आयोजकों के खिलाफ क्या कदम उठाएगी।
गौरतलब है कि 14 जनवरी से शुरू होने जा रहा मकर संक्रांति पर्व तीन-चार दिन चलता है। हैदराबाद हाईकोर्ट ने पिछले साल पुलिस को निर्देश दिया था कि वह मकर संक्रांति पर्व के दौरान सट्टे के साथ मुर्गा लड़ाई, शराब की बिक्री, जुआ और पशु-पक्षियों को नुकसान पहुंचाने वाले कार्यक्रमों का आयोजन करने वालों पर कार्रवाई करे। आंध्र प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के एक नेता एवं दो अन्य लोगों ने अदालती आदेश को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि मुर्गा लड़ाई परंपरा एवं संस्कृति का अंग है। उन्होंने दावा किया कि इनके बिना यह उत्सव अपना महत्व खो देगा।