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हैदराबाद: आंध्र प्रदेश में एक अदालत ने गत वर्ष नवंबर में एयर इंडिया के एक अधिकारी पर कथित रूप से हमला करने के मामले में गिरफ्तार किए गए वाईएसआर कांग्रेस के सांसद पी मिथुन रेड्डी और पार्टी के एक अन्य नेता की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी है। तिरुपति में पांचवे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्याम प्रसाद ने मिथुन रेड्डी और वाईएसआर कांग्रेस के एक अन्य नेता मधुसूदन रेड्डी की जमानत याचिकाएं कल इस आधार पर खारिज कर दी कि उन्होंने जांच अधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया। उन्होंने बताया कि मिथुन रेड्डी और मधुसूदन रेड्डी को आंध्र प्रदेश पुलिस ने गत शनिवार को गिरफ्तार किया था। वे नेल्लोर जिला कारागार में 30 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में हैं। साईनाथ ने बताया कि अधिक पूछताछ के लिए दोनों को दो दिन के लिए पुलिस हिरासत में लेने संबंधी याचिका श्रीकालहस्ती में एक अन्य अदालत में आज पेश की जाएगी।

सीआई ने कहा कि सांसद को मामले के संबंध में जांच अधिकारी से एक नोटिस मिला था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि वह पुलिस के समक्ष पेश होंगे लेकिन वह विदेश चले गए और इस तरह उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया।

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