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नई दिल्ली: भारत और पाकिस्तान ने राजनयिक चैनल के जरिये आपसी सहमति से अपने रेल सम्पर्क समझौते को तीन वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस समझौते को 19 जनवरी 2016 से 18 जनवरी 2019 तक के लिए बढ़ाया गया है। इस समझौते पर 28 जून 1976 को हस्ताक्षर किया गया था जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच यात्री और माल यातायात दोनों के संदर्भ में रेल सम्पर्क संभव हो सका था। अभी दोनों देशों के बीच यात्री एवं माल यातायात अटारी-वाघा होते हुए लाहौर मार्ग और मुनाबाओ-खोखरापार होते हुए कराची के बीच परिचालित होता है।
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नई दिल्ली: गुजरात विधानसभा ने जो विवादास्पद आतंकवाद रोधी विधेयक पारित किया था, उसे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अतिरिक्त सूचना मांगते हुए लौटा दिया है। इससे पहले पिछली यूपीए सरकार ने भी इसे दो बार खारिज कर दिया था। गुजरात आतंकवाद एवं संगठित अपराध विधेयक 2015 को राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय को लौटाते हुए विधेयक के कुछ प्रावधानों के बारे में और अधिक जानकारी मांगी है। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने इसे साल 2003 में पेश किया था, जिसके बाद से यह लटकता आ रहा है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया , 'गृह मंत्रालय गुजरात सरकार से अतिरिक्त जानकारी पाने के बाद उसे राष्ट्रपति को मुहैया करेगा।' गृहमंत्रालय ने राष्ट्रपति को यह सूचना दी। इसके पहले इसने कहा कि वह विधेयक को वापस ले रहा है और उनकी मंजूरी के लिए अतिरिक्त जानकारी के साथ विधेयक सौंपेगा। यह विधेयक आरोपी के मोबाइल फोन की टैपिंग के जरिये जुटाए गए सुबूत की स्वीकार्यता या एक जांच अधिकारी के सामने दिए गए इकबालिया बयान को अदालत में मुहैया करने का रास्ता साफ करेगा।
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नई दिल्ली: भारत और पाकिस्तान अब तक विदेश सचिव स्तर की वार्ता के लिए पारस्परिक सुविधानुसार तारीख तय नहीं कर पाए हैं। नई दिल्ली ने आज जोर दिया कि मुंबई हमला मामले में मुकदमा आतंकवाद से लड़ने में पाकिस्तान की गंभीरता की परख है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा, फिलहाल, हमारे पास कोई पारस्परिक सुविधानुसार तारीख नहीं है। उनसे भारत-पाक विदेश सचिव स्तर की वार्ता की स्थिति और यहां दिए गए एक साक्षात्कार में पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित के फरवरी के पहले सप्ताह में बातचीत की संभावना व्यक्त किए जाने के बारे में पूछा गया था। पठानकोट आतंकवादी हमला मामले में जांच में प्रगति के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि दोनों सरकारें मामले के संबंध में लगातार बातचीत कर रही हैं लेकिन आगे कोई ब्योरा देने से इंकार कर दिया।
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड और उनके पति जावेद आनंद की अंतरिम जमानत की अवधि गुरुवार को 18 मार्च तक के लिए बढ़ा दी। हालांकि, कोर्ट ने उन्हें निर्देश दिया कि वे धन के कथित गबन और विदेशी अनुदान नियमन कानून के तहत दर्ज दो आपराधिक मामलों की जांच में सहयोग करें। ये मामले गुजरात पुलिस और सीबीआई ने दायर किए हैं। जस्टिस एआर दवे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ से सीबीआई और गुजरात पुलिस ने कहा कि तीस्ता दंपति जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और वे धन के खर्च से संबंधित दस्तावेज भी मुहैया नहीं करा रहे हैं। गुजरात पुलिस 2002 के दंगों में तबाह हुई अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसायटी में एक संग्रहालय बनाने के लिए एकत्र धन के कथित गबन के मामले की जांच कर रही है।
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