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नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में उत्तरी एवं उत्तर पश्चिम भाग को बिजली की आपूर्ति करने वाली वितरण कंपनी टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लि. (टीपीडीडीएल) ने मंगलवार को कहा कि विशेष बिजली अदालत ने विद्युत चोरी मामले में 3.7 लाख रुपये से अधिक की सिविल देनदारी निर्धारित की है।टीपीडीडीएल ने एक बयान में कहा, ‘रोहिणी की विशेष बिजली अदालत ने औद्योगिक एवं घरेलू उपयोग हेतु मीटर से छेड़छाड़, बिजली चोरी के मामलों में 3,77,930 रपये की सिविल देनदारी निर्धारित की है।’

कंपनी के अनुसार प्रत्येक मामले में टीपीडीडीएल की प्रवर्तन टीम ने गड़बड़ी करने वाले ग्राहकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उनके नाम से विद्युत चोरी का बिल भेजा है। इन मामलों में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है.. अदालत ने उन्हें बिजली की चोरी का दोषी पाया है और उसके अनुसार दोषी ठहराया है।’

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