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नर्ई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में काम करने से रोकने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इंकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतनी संकीर्ण मानसिकता वाले ना बनें। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील खारिज की गई।

इतनी संकीर्ण मानसिकता वाले ना बनें: सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की सुप्रीम कोर्ट की पीठ सिने कर्मी फैज़ अनवर कुरैशी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने उनकी इस तरह की याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस संजीव खन्ना ने मामले की सुनवाई शुरू होते ही वकील से कहा कि इस याचिका पर सुनवाई के लिए दबाव ना डालें। आपके लिए यही सबक है। इतनी संकीर्ण मानसिकता वाले ना बनें।

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में पुलवामा आतंकी हमलों के बाद ऑल-इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (एआईसीडब्ल्यूए) द्वारा पारित प्रस्ताव का हवाला दिया था।

याचिकाकर्ता ने इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (आईएमपीपीए) और फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन सिने एम्प्लॉइज (एफडब्ल्यूआईसीई) द्वारा इसी तरह के प्रस्तावों का भी हवाला दिया था। जिसने भारतीय फिल्म उद्योग में पाकिस्तानी कलाकारों पर प्रतिबंध लगा दिया। याचिका को खारिज करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि "किसी को यह समझना चाहिए कि देशभक्त होने के लिए किसी को विदेश में रहने वाले लोगों, विशेषकर पड़ोसी देश के लोगों के प्रति शत्रुतापूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है।

एक सच्चा देशभक्त वह व्यक्ति है, जो निस्वार्थ है, जो अपने देश के लिए समर्पित है। एक व्यक्ति जो दिल का अच्छा है, वह अपने देश में किसी भी गतिविधि का स्वागत करेगा। जो देश के भीतर और सीमा पार नृत्य, कला, संगीत, खेल, संस्कृति, शांति और सद्भाव इत्यादि को बढ़ावा देता है। ऐसी गतिविधियां हैं, जो राष्ट्रीयताओं, संस्कृतियों और राष्ट्रों से ऊपर उठती हैं और वास्तव में राष्ट्र और राष्ट्रों के बीच शांति, एकता और सद्भाव लाती हैं। इस याचिका में कोई मेरिट नहीं है।

 

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