ताज़ा खबरें
लोकसभा चुनाव: 5वें चरण में राजनाथ, स्मृति, राहुल की प्रतिष्ठा दाव पर
हम गरीबों के अकाउंट में टकाटक-टकाटक पैसे डालेंगे:प्रयागराज में राहुल
'आरोपी को बचाने के लिए सड़कों पर उतर रहे आप के लोग': मालीवाल

नई दिल्ली: दिल्ली से गुजरने वाली ट्रकों के डायवर्सन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने पूछा आपने अभी तक हमारे आदेश का पालन क्यों नहीं किया। 5 जनवरी को हमने आदेश दिया था आज 21 जनवरी हो गई लेकिन अभी तक आदेश का पालन नहीं हुआ। कोर्ट ने पूछा एनएच 2 और एनएच 10 से दिल्ली से गुजरने वाले ट्रकों का डायवर्सन क्यों नहीं किया। आप अब तक क्या कर रहे थे। हरियाणा सरकार ने कहा उन्होंने एनएच 2 और एनएच 10 से आने वाले ट्रकों के डायवर्सन के लिए 9 जनवरी को एनएचएआई के साथ मीटिंग की थी। 23 जनवरी को एक और मीटिंग होगी।

इस पर कोर्ट ने कहा कि हरियाणा के डीआईजी ट्रैफिक ऑफ हाईवे को कहा कि वे हलफनामा दायर कर बताएं कि हमारे आदेश का पालन करने के लिए क्या कदम उठाए हैं। इससे पहले हरियाणा सरकार ने हलफनामा दायर कर कहा कि कोर्ट के 16 दिसंबर के आदेश के मुताबिक हमने एनएच 1 और एनएच 8 से 43 दिनों में 3 लाख 35 हजार उन ट्रकों का डायवर्सन किया है जो दिल्ली से गुजरने वाले थे। प्रतिदिन हम 7 हजार ट्रकों का डायवर्सन कर रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने 16 दिसंबर के आदेश में कहा था कि एनएच 1 और एनएच 8 से दिल्ली से होकर गुजरने वाले ट्रकों के डायवर्सन का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि उन ट्रकों को दिल्ली में एंट्री न दी जाए जिनका दिल्ली में कोई काम नहीं है। वहीं 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश का विस्तार करते हुए एनएच 2 और एनएच 10 को इसमें शामिल कर दिया था।

  • देश
  • प्रदेश
  • आलेख