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'हाईकोर्ट के आदेश तक ट्रायल कोर्ट कोई कार्रवाई न करे': सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने आगामी एक जुलाई से करदाताओं के मौजूदा आधार नंबरों को स्थायी खाता संख्या (पैन) से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। आयकर नियमों को संशोधित और अधिसूचित करते हुए सरकार ने पैन के लिए आवेदन करते समय 12 अंक के बायोमेट्रिक या नामांकन आईडी को देना अनिवार्य कर दिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वित्त विधेयक 2017—18 के कर प्रस्तावों में संशोधनों के जरिये आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया था। इसके अलावा पैन को आधार के साथ जोड़ना भी अनिवार्य किया गया था, जिससे कई पैन कार्ड के इस्तेमाल के जरिये कर अपवंचना को रोका जा सके। राजस्व विभाग ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास एक जुलाई, 2017 तक पैन नंबर है, उसे धारा 139एए की उपधारा (2) के प्रावधानों के तहत अपने आधार नंबर की जानकारी आयकर विभाग के प्रधान महानिदेशक (सिस्टम्स) या डीजीआईटी (सिस्टम्स) को इसकी सूचना देनी होगी। राजस्व विभाग ने आयकर कानून के नियम 114 को संशोधित करते हुए कहा कि ये नियम एक जुलाई, 2017 से लागू होंगे। यह नियम पैन के आवंटन के आवेदन से संबंधित है। कुल 2.07 करोड़ करदाता अपने आधार को पहले ही पैन से जोड़ चुके हैं।

नई दिल्ली: वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने में अब मात्र चार दिन बचे ही बचे हैं। भारी भीड़ को देखते हुए एक जुलाई से पहले सभी का पंजीकरण होने की संभावना कम है। उधर, सरकार ने स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) तथा स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) के प्रावधानों का क्रियान्वयन टाल दिया है। साथ ही ई-कॉमर्स पर सामान बेचने वाली छोटी कंपनियों को पंजीकरण से छूट दी है। एक जुलाई से लागू हो रहे जीएसटी के तहत आपूतिकर्ता को भुगतान करते समय ई-वाणिज्य कंपनियों को एक प्रतिशत टीसीएस संग्रह करने की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) कानून के तहत अधिसूचित इकाइयों को 2.5 लाख रुपये से अधिक की वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्त के लिए भुगतान पर एक प्रतिशत टीडीएस संग्रह की आवश्यकता है। इस प्रावधान को फिलहाल स्थगित रखा गया है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि व्यापार एवं उद्योग से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर सरकार ने सीजीएसटी (स्टेट जीएसटी कानून, 2017 के तहत टीडीएस (धारा 51) तथा टीसीएस (धारा 52) से जुड़े प्रावधान को आगे टालने का निर्णय किया है। इस कदम का मकसद जीएसटी का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चत करना है।

वाशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज अपने रक्षा सहयोग को और प्रगाढ़ करने का संकल्प लिया और अमेरिका ने दुश्मनों के छक्के छुड़ाने में सक्षम गार्जियन ड्रोन की बिक्री भारत को करने की मंजूरी दे दी। व्हाइट हाउस में आयोजित भारत अमेरिका शिखर सम्मेलन के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि अमेरिका के करीबी सहयोगियों की तर्ज पर ही अमेरिका और भारत ने एक समान स्तर पर अत्याधुनिक रक्षा उपकरण एवं प्रौद्योगिकी पर मिलकर काम करने की उम्मीद जतायी। इसके अनुसार, अमेरिका के अहम सहयोगी के तौर पर भारत की मान्यता को स्वीकारते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा व सुरक्षा सहयोग प्रगाढ़ करने का संकल्प जताया। संयुक्त बयान के अनुसार, इसी भागीदारी को प्रदशर्ति करते हुए अमेरिका ने समुद्री रक्षा से संबंधित सी गार्जियन अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स की बिक्री के संबंध में भारत के विचार को लेकर अपनी पेशकश की है। इससे भारत की क्षमता में विस्तार होगा और साझा रक्षा हितों का प्रसार होगा। अपने समुद्री सुरक्षा सहयोग को विस्तार देने का संकल्प लेते हुए उन्होंने अपने अपने व्हाइट शिपिंग डाटा साझाकरण व्यवस्था के क्रियान्वयन पर अपने इरादे की घोषणा की, जिससे समुद्री डोमेन जागरुकता पर सहयोग बढ़ेगा।

नई दिल्ली: विश्व हिंदू परिषद ने सरकार से मंदिर, उनमें प्रवेश-दर्शन, पूजा सामग्री, प्रसाद, गाय का घी और अन्य गो-उत्पादों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने का अनुरोध किया है। विहिप के अंतरराष्ट्रीय महामंत्री चंपत राय ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को इस संबंध में पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रसाद और पूजा सामग्रियों पर कर नहीं लगे। पत्र की प्रति सोमवार को यहां मीडिया को जारी की गई। विहिप की केंद्रीय प्रबंध समिति की रविवार को गुजरात के बडताल में संपन्न हुई बैठक में इस विषय पर चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि सरकार को इस संबंध में लोगों की भावनाओं से अवगत कराया जाए। राय ने कहा, ऐसी जानकारी मिली है कि श्री तिरुपति मंदिर और उनके समान अन्य बड़े मंदिरों द्वारा तैयार किए जा रहे प्रसाद पर भी जीएसटी लगाया गया है। हमारा आग्रह है कि इस कर को तुरंत वापस लिया जाए। देश में प्रसाद पर जीएसटी लगाने की तीव्र प्रतिक्रिया हो रही है।

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