रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जेल में बंद राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी। लालू ने 1990 के दशक में दुमका कोषागार से 3.97 करोड़ रुपये की फर्जी निकासी करने के चारा घोटाला मामले में जमानत मांगी थी। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की जमानत याचिका खारिज की। उन्होंने याचिका खारिज करने के लिए लालू को विशेष सीबीआई अदालत से मिली जेल की सजा का आधा समय भी पूरा नहीं होने को आधार माना है। विशेष सीबीआई अदालत ने दुमका मामले में लालू प्रसाद को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी।
बता दें कि लालू के मुख्यमंत्री रहने के दौरान पशुपालन विभाग में 900 करोड़ रुपये से ज्यादा का चारा घोटाला किया गया था। अभी तक इस घोटाले से जुड़े चार मामलों में कोषागार से फर्जी धन निकासी के दोष में लालू को सजा घोषित हो चुकी है। इनमें दो मामले चाईबासा कोषागार के हैं, जबकि एक-एक मामला दुमका व देवघर कोषागार का है। हालांकि चाईबासा और देवघर के एक-एक मामले में लालू को जमानत मिल चुकी है।
उन पर दोरांदा कोषागार से जुड़े पांचवां मामले में रांची की विशेष सीबीआई अदालत में सुनवाई जारी है। दिसंबर, 2017 से जेल में बंद लालू फिलहाल रांची में राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में इलाज करा रहे हैं।