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चेन्नई: एआईएडीएमके के 35 साल के विधायक ए. प्रभु और उनकी पत्नी को मद्रास हाईकोर्ट में जीत मिली है। दरअसल, उनकी 19 साल की पत्नी के पिता ने कोर्ट में एक हेबियस कॉर्पस याचिका दाखिल की थी, जिसमें विधायक के खिलाफ अपनी बेटी को किडनैप करने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। 35 साल के दलित विधायक ने ब्राह्मण पुजारी के परिवार से आने वाली 19 साल की सौन्दर्या से शादी की है, जिसका इस हफ्ते काफी विरोध हो रहा था। 

सौन्दर्या भी शुक्रवार को हाईकोर्ट में पेश हुईं और उन्हें अपने पिता से बात करने की अनुमति दी गई थी। बात करने के बाद सौन्दर्या ने कोर्ट के सामने कहा कि वो अपने पति के साथ रहना चाहती हैं। उन्होंने किडनैपिंग को लेकर लगे आरोपों को भी खारिज कर दिया। 

विरोध सामने आने के बाद पति-पत्नी ने पिछले दिनों एक वीडियो जारी कर कहा कि वो दोनों ही वयस्क हैं, कुछ महीने पहले साथ आए थे और अब आपसी सहमति से शादी की। सौन्दर्या के मुताबिक, उनका परिवार ए. प्रभु को एक दशक से ज्यादा वक्त से जानता है और सोमवार को उनकी शादी से पहले तक अपने घर में हमेशा स्वागत करता था।

सौन्दर्या के पिता स्वामीनाथन ने बेटी का हाथ मांगे जाने पर ए. प्रभु को सीधे-सीधे मना कर दिया था। उन्होंने उनके संबंध को 'विश्वास को धोखा' देने का दर्जा दिया था। उन्होंने ए. प्रभु पर आरोप लगाया कि वो सौन्दर्या के साथ तभी रिलेशनशिप में आ गए थे, जब वो नाबालिग थीं। उन्होंने विधायक पर अपनी बेटी को फंसाने का भी आरोप लगाया। 

स्वामीनाथन ने शुक्रवार को कोर्ट में बताया, 'प्रभु मेरी बेटी के साथ चार साल से प्यार में थे, जब अभी वो नाबालिग ही थी। वो उनके कंट्रोल में थी।' उन्होंने पहले कहा था कि उन्हें इस शादी से एतराज 'जाति की वजह नहीं बल्कि उम्र में फर्क से है।' हालांकि, उन्होंने कोर्ट में इसका जिक्र नहीं किया है। 

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