ताज़ा खबरें
महाराष्ट्र के नतीजे पर उद्धव बोले- 'यह सिर्फ एक लहर नहीं, सुनामी थी'
संसद में वायनाड के लोगों की आवाज बनूंगी: चुनाव नतीजे के बाद प्रियंका
झारखंड में 'इंडिया' गठबंधन को मिला बहुमत, जेएमएम ने 34 सीटें जीतीं
पंजाब उपचुनाव: तीन सीटों पर आप और एक पर कांग्रेस ने की जीत दर्ज

पटना: नए वित्तीय वर्ष में बिहार कैबिनेट की पहली बैठक में नई शिक्षक नियमावली को मंजूरी मिल गई है। नई नियमावली से राज्य के तीन लाख से ज्यादा शिक्षक अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा।

इसके साथ ही राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ता में भी 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। कैबिनेट की बैठक में 6 एजेंडे पर मुहर लगी है।

बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त) नियमावली 2023 को स्वीकृति मिली है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने शिक्षक नियुक्ति को लेकर सभी नियोजन इकाई भंग कर दी है। अब से किसी अन्य इकाई से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी।

बिहार सरकार की नई नियमावली होगी, जिसके तहत बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा लेगा और चयनित लोग राज्य कर्मी कहलाएंगे। शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में सीटीईटी और एसटीईटी पास अभ्यर्थी शामिल होंगे।

राज्यकर्मी बनने के लिए देनी होगी परीक्षा

नई शिक्षक नियमावली के अनुसार, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। वहीं नियोजित शिक्षकों को उम्र सीमा में छूट दी गई है। 12वीं तक के लिए प्रतियोगिता परीक्षा होगी। 8वीं तक के लिए महिलाओं को 50 फीसदी का आरक्षण का लाभ मिलेगा।

महंगाई भत्ता में इजाफा

नियमावली के मुताबिक, राज्यकर्मियों के महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी की गई है। वेतनभोगी और पेंशन भोगी को 1 जनवरी, 2023 के प्रभाव से डीए का इजाफा किया गया है। 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा, जिसमें चार फीसदी का इजाफा हुआ है।

  • देश
  • प्रदेश
  • आलेख