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'हाईकोर्ट के आदेश तक ट्रायल कोर्ट कोई कार्रवाई न करे': सुप्रीम कोर्ट

पटना: मुजफ्फरपुर आश्रय गृह यौन शोषण मामले में बुधवार को सीबीआई ने सभी आरोपियों के खिलाफ विशेष कोर्ट में चार्जशीट दायर की। सीबीआई ने मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर सहित 21 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। इसमें 19 आरोपित न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। इस मामले में फरार चल रहे बाल कल्याण समिति के पूर्व अध्य्क्ष ने मुजफ्फरपुर कोर्ट में सरेंडर किया। बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पटना ने मुजफ्फरपुर कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की पत्नी आशा ठाकुर को 26 दिसंबर और बेटे राहुल आनंद को 24 दिसंबर को समन किया।

मालूम हो कि शीर्ष अदालत ने 30 अक्टूबर को ब्रजेश ठाकुर को भागलपुर जेल से पंजाब की पटियाला जेल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। ब्रजेश छोटा दैनिक अखबार 'प्रात:कमल' भी निकालता था। इस अखबार के लिए उसे नीतीश सरकार के करोड़ों के विज्ञापन मिला करते थे, जो उसकी आय का अतिरिक्त स्रोत था। इसी अखबार की ओट में वह सफेदपोश बना हुआ था।

इस कांड से जुड़े एक मामले में नीतीश सरकार की मंत्री रहीं मंजू वर्मा जेल में हैं। मंजू वर्मा के पति और मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के बीच काफी अच्छे सबंधों का मामला सामने आया था जिसके बाद मंजू वर्मा को समाज कल्याण मंत्री के पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा था। इस मामले में अदालत के आदेश के बाद उनकी संपत्ति की कुर्की-जब्ती की भी कार्रवाई चल रही थी। 29 अक्टूबर को मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर ने आत्मसमर्पण किया था। फिलाहल वह भी जेल में बंद है।

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