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'हाईकोर्ट के आदेश तक ट्रायल कोर्ट कोई कार्रवाई न करे': सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह रेपकांड में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के जवाब पर हैरानी जताई है। मामले में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पूर्व मंत्री मंजू वर्मा कहीं छिप गई हैं। वह हमें मिल नहीं पा रही हैं। इस जवाब पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई और कहा कि बड़ी अजीब बात है। बिहार सरकार को पता ही नहीं कि उसकी पूर्व मंत्री कहां हैं। इसका मतलब बिहार में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। राज्य सरकार की ओर से वकील रंजीत कुमार ने कहा कि पूर्व मंत्री का ढूंढने के प्रयास हो रहे हैं।

मंजू वर्मा के घर से पुलिस को भारी मात्र में हथियार मिले थे। जस्टिस मदन बी लोकुर की पीठ ने सीबीआई से कहा कि वह समय पर चार्जशीट दाखिल करने के जिससे आरोपी जमानत नहीं ले सकें। मुजफ्फरपुर बालिकागृह रेपकांड में करीब 34 बच्चियों के साथ रेप की पुष्टि हुई थी। इसके बाद मंजू वर्मा के पति पर भी आरोपी ब्रजेश ठाकुर के साथ संपर्क रखने की वजह से गाज गिरी थी। मंजू वर्मा को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था।

इससे पहले मंगलवार को बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में बालिकाओं के साथ यौन शोषण के मामले में मंजू वर्मा की गिरफ्तारी न होने पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से कहा कि मंजू वर्मा बिहार सरकार की ही पूर्व मंत्री हैं, कोई भगोड़ा नहीं. बिहार सरकार कल तक बताए कि मंजू वर्मा के मामले में क्या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले के मुख्य अभियुक्त बृजेश ठाकुर को बिहार से पंजाब की पटियाला जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया था।

मंजू वर्मा के खिलाफ कोर्ट ने किया वारंट जारी

एसीजेएम कोर्ट मंझौल ने बुधवार को आर्म्स एक्ट के अभियुक्त पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के खिलाफ पुलिस के आवेदन पर बुधवार को गैर जमानतीय वारंट जारी किया है।ज्ञात हो कि मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड के जांच के क्रम पूर्व मंत्री के चेरियाबरियारपुर अर्जुन टोल स्थित आवास पर सीबीआई के द्वारा छापेमारी में 50 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ था। सीबीआई ने पूर्व मंत्री और उनके पति के विरुद्ध चेरियाबरियारपुर थाने में आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी संख्या 143/ 18 दर्ज कराया था। पटना हाई कोर्ट ने पूर्व मंत्री के अग्रिम जमानत नामंजूर कर दिया था।

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