बेगूसराय: सोमवार की सुबह बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा ने मंझौल कोर्ट में सरेंडर किया। चंद्रशेखर वर्मा सुबह 11 बजे अपने समर्थकों के साथ कोर्ट पहुंच समर्पण किया। इसके बाद कोर्ट ने चंद्रशेखर वर्मा को न्यायिक अभिरक्षा में 6 नबंवर तक जेल भेजा दिया। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में नाम आने के बाद मंजू वर्मा के आवास पर मारे गए छापे में 50 अवैध कारतूस बरामद किए गए थे। इस मामले में मंजू वर्मा और उनके पति को नामजद किया गया था। बड़ी अदालत से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद से पुलिस और सीबीआई चंद्रशेखर वर्मा की लगातार तलाश कर रही थी। चंद्रशेखर वर्मा मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के करीबी थे।
बीते, 25 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने भी चंद्रशेखर वर्मा की गिरफ्तारी को लेकर सीबीआई और बिहार सरकार को फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर को बिहार के बाहर शिफ्ट करने की भी बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब सीबीआई को जांच करने में दिक्कत हो रही है तो आरोपी ब्रजेश ठाकुर को बिहार से बाहर क्यों नहीं शिफ्ट किया जा रहा है।
बता दें कि 10 अक्टूबर को सीबीआई ने रातों-रात आरोपी ब्रजेश ठाकुर को मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल से भागलपुर जेल शिफ्ट किया गया था। वहीं बेगूसराय की पुलिस चेरियाबरियारपुर थाना क्षेत्र के अर्जुन टोल स्थित उनके आवास परचंद्रशेखर वर्मा की गिरफ्तारी के लिए कई बार छापेमारी की। लेकिन, वह पुलिस के हाथ नहीं लगे। एसपी अवकाश कुमार ने बताया था कि मंझौल एसडीपीओ सूर्यदेव कुमार के नेतृत्व में टीम छापेमारी टीम गठित की गई है।
एसपी ने बताया कि अगर एक दो दिन में उनकी पूर्व मंत्री के पति की गिरफ्तारी नहीं होती है तो कोर्ट के माध्यम से उनके घर की कुर्की की जाएगी। मालूम हो कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न मामले में 17 अगस्त को सीबीआई की टीम ने पूर्व मंत्री के आवास पर छापेमारी की थी। इस दौरान सीबीआई ने 50 गोली बरामद की थी। इसमें कई प्रतिबंधित गोली भी थी।
सीबीआई ने इस मामले में चेरियाबरियारपुर थाने में पूर्व मंत्री कुमारी मंजू वर्मा व उनके पति चंद्रशेखर वर्मा के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी। जांच में पुलिस ने मामले को सही पाया। हाई कोर्ट ने भी पूर्व मंत्री की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। तब से पूर्व मंत्री सहित उनके पति पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। एसपी ने कहा कि पुलिस हर हाल में कानून का पालन करेगी।