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'हाईकोर्ट के आदेश तक ट्रायल कोर्ट कोई कार्रवाई न करे': सुप्रीम कोर्ट

पटना: चारा घोटाले के मामले में जेल की सजा काट रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आज पटना पहुंच गये हैं। लालू प्रसाद मुंबई के एक अस्पताल में इलाज करवा रहे थे। झारखंड हाइकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को 30 अगस्त तक सरेंडर करने का आदेश दिया है हालांकि अभी तक ये साफ़ नहीं है कि लालू कब सरेंडर करेंगे। लालू प्रसाद यादव ने मेडिकल आधार पर अपनी ज़मानत की अवधि 3 महीने बढ़ाने के लिए याचिका दाखिल की थी, लेकिन हाइकोर्ट ने उनकी याचिका को ख़ारिज कर दी है।

इससे पहले उनके बेटे तेजस्वी यादव ने उनकी सेहत को लेकर चिंता जताई थी। इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव के मेडिकल ग्राउंड पर पेरोल बढ़ाने से इंकार कर दिया था और 30 अगस्त तक सरेंडर करने का आदेश दिया। लालू यादव 10 अप्रैल से पैरोल पर हैं। गौरतलब है कि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के देवघर कोषागार समेत सभी तीन मामलों में जेल की सजा काट रहे हैं।

चारा घोटाला से जुड़े तीन मामलों में रांची स्थित सीबीआई अदालत ने दिसंबर, 2017 को लालू को सजा सुनायी थी।

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