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मुंबई: महाराष्ट्र में कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। वहीं, एक जिले से दूसरे जिले में आवाजाही के लिए अब ई-पास की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। राज्य में अब बिना किसी मंजूरी, अनुमति अथवा ई-पास के एक जिले से दूसरे जिले में लोग आवाजाही कर सकेंगे।

सोमवार को राज्य सरकार ने मिशन बिगिन अगेन परिकल्पना के तहत कुछ गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी है। इसके अनुसार राज्य में 2 सितंबर से जिला अंतर्गत परिवहन अर्थात यात्रियों को निजी बसों और मिनी बसों में सफर करने की अनुमति होगी। इस संबंध में परिवहन आयुक्त मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) एसओपी जारी करेंगे। राज्य में सभी सरकारी कार्यालयों में ए और बी ग्रुप अधिकारियों की अब शतप्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। 'ए' और 'बी' ग्रुप के अधिकारिकयों के अलावा बाकी के कर्मचारियों को मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर), पुणे और पिंपरी –चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्र के सरकारी कार्यालयों में 30 प्रतिशत अथवा 30 कर्मचारियों (जो भी अधिक होगा) को आना होगा।

जबकि महाराष्ट्र के शेष हिस्से के सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की 50 प्रतिशत अथवा 50 कर्मचारियों (जो भी ज्यादा होगा) की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी।

पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे होटल और लॉज

राज्य में होटल और लॉज अब सौ प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे। इसके लिए एसओपी जारी की जाएगी। राज्य में चार पहिया, टैक्सी और कैब में ड्राइवर के अलावा तीन यात्री, रिक्शा में ड्राइवर को छोड़कर दो यात्री और मोटरसाइकिल पर चालक के अलावा एक व्यक्ति बैठ सकेगा। हेलमेट और मास्क पहनना आवश्यक होगा। वहीं, निजी कार्यालयों में 30 प्रतिशत क्षमता में कर्मचारियों को बुलाया जा सकेगा। निजी कार्यालयों में कोरोना से बचाव के लिए नियमों का पालन हो रहा है अथवा नहीं। इस पर निगरानी के लिए हर निजी कार्यालय के लिए विजिलेंस अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।

स्कूल, कॉलेज और मेट्रो पर प्रतिबंध जारी

राज्य में स्कूल, कॉलेज, शिक्षा और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, सिनेमा घर, जिम पर पाबंदी बरकरार रहेगी। मेट्रो रेल सेवा भी बंद रहेगी। विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोग और किसी व्यक्ति की मौत पर अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों को जाने की अनुमति होगी। सार्वजनिक जगहों पर शराब, पान, गुटखा के सेवन पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

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