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'हाईकोर्ट के आदेश तक ट्रायल कोर्ट कोई कार्रवाई न करे': सुप्रीम कोर्ट

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक महिला को हिरासत से अंतरिम सुरक्षा देने से इंकार कर दिया। इस महिला के खिलाफ कथित तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्य मंत्री आदित्य ठाकरे के खिलाफ 25 से 28 जुलाई के बीच सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप है। नवी मुंबई निवासी सुनैना होले ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज तीन प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया था। विभिन्न समूहों के बीच कटुता को बढ़ावा देने के अलावा 38 वर्षीय महिला पर मानहानि और सार्वजनिक शांति को भंग करने का आरोप भी लगाया गया है।

महिला के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को न्यायमूर्ति आरडी धानुका और न्यायमूर्ति वीजी बिष्ट की खंडपीठ के समक्ष दलील दी कि इस मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। उन्होंने कहा, आरोपी ने कभी भी नफरत भरा बयान नहीं दिया और न ही शत्रुता को बढ़ावा देने वाला कोई पोस्ट किया। चंद्रचूड़ ने कहा कि होले को एक मामले में गिरफ्तार किया गया था और उन्हें जमानत मिल गई है।

उन्होंने प्राथमिकी रद्द करने के अनुरोध वाली याचिकाओं की सुनवाई लंबित रहने तक गिरफ्तारी से अंतरिम छूट का आग्रह किया। अदालत ने कोई राहत न देते हुए अगली सुनवाई तीन सितंबर को तय की।

 

 

 

 

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