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'हाईकोर्ट के आदेश तक ट्रायल कोर्ट कोई कार्रवाई न करे': सुप्रीम कोर्ट

मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार को सिंचाई घोटाले से जुड़े और एक मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) से क्लीन चिट मिल गई है। बता दें कि एसीबी ने पहले भी अजित पवार को इस मामले से जुड़े अन्य केस में क्लीन चिट दे दी थी। बता दें कि 17 दिसंबर को विदर्भ सिंचाई घोटाला मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) से जांच कराने की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र की राज्य सरकार से जवाब मांगा था। जस्टिस जेडए हक और एमजी गिरातकर की पीठ ने सोमवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 15 जनवरी तक इस संदर्भ में जवाब दाखिल करने के लिए कहा था।

एसीबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एजेंसी के महानिदेशक परमबीर सिंह ने नागपुर पीठ के समक्ष एक हलफनामा दायर कर कहा कि पूर्व सिंचाई मंत्री पवार को वीआईडीसी के तहत 12 सिंचाई परियोजनाओं से जुड़े मामले में क्लीन चिट दी गई है। इस हलफनामे पर 19 दिसंबर की तारीख है।

इसमें कहा गया है कि अजित पवार की भूमिका के संदर्भ में विशेष जांच दल द्वारा की गई जांच के दौरान किसी आपराधिक दायित्व का खुलासा नहीं हुआ। एसीबी ने इससे पहले भी इसी पीठ में एक हलफमाना दायर किया था। इसमें उसने विदर्भ क्षेत्र में सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी देने में कथित अनियमितताओं में पवार की भूमिका से इनकार किया था।

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