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मुंबई: यहां की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी के खिलाफ प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दे दी। निदेशालय ललित मोदी व अन्य के खिलाफ मनी लांड्रिंग संबंधी जांच कर रहा है जिसके संबंध में उसे यह मंजूरी दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि निदेशालय ने इस संबंध में एक याचिका विशेष अदालत में दायर की थी कि ब्रिटेन से मोदी के प्रत्यर्पण किया जाए क्योंकि मोदी के खिलाफ इंटरपोल के नोटिस का कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। अधिकारियों ने कहा कि पी आर भावाके की विशेष अदालत ने इस याचिका को मंजूरी दे दी। अदालत ने इससे पहले इसी मामले में मोदी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसके आधार पर ही पिछले साल ललित मोदी के खिलाफ इंटरपोल रेड कार्नर नोटिस जारी किया गया। उन्होंने कहा कि निदेशालय प्रत्यर्पण के आग्रह को अब विदेश मंत्रालय के पास भेजेगा।

मंत्रालय को प्रत्यर्पण के लिए इस आग्रह को ब्रिटेन के अधिकारियों के पास भेजना होगा। अधिकारियों ने कहा कि निदेशालय के जांचकर्ताओं के पास इस बात के काफी सबूत हैं कि ललित मोदी इस समय ब्रिटेन में है। उल्लेखनीय है कि मोदी निदेशालय के आरोपों का खंडन करते हुए कहते रहे हैं कि उन्होंने किसी तरह की गड़बड़ी नहीं की।

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