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पंचकुला: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। पंचकुला की सीबीआई अदालत ने गुरमीत राम रहीम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सजा सुनाई। गुरमीत राम रहीम सहित सभी चारों आरोपियों को पत्रकार मर्डर केस में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। बता दें कि उम्रकैद की सजा के साथ-साथ सभी दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। सजा पर बहस के दौरान सीबीआई ने राम रहीम के लिए मौत की सजा की मांग की थी, लेकिन उसके वकील ने उसके धार्मिक कामों का कोर्ट में हवाला दिया। बता दें कि मारे गए पत्रकार के परिवार ने दोषियों को मृत्युदंड दिए जाने की मांग की थी।

बता दें कि इससे पहले सीबीआई के वकील एचपीएस वर्मा ने बताया कि सीबीआई अदालत ने बुधवार को हरियाणा सरकार की एक अर्जी स्वीकार कर ली थी। इसमें पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में सजा सुनाए जाने के दौरान वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए गुरमीत राम रहीम को पेश करने की अनुमति मांगी गई थी।

बता दें कि विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश जगदीप सिंह ने हत्या मामले में 11 जनवरी को गुरमीत राम रहीम और तीन अन्य- कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह ओर कृष्ण लाल को दोषी ठहराया था। चारों को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया जा चुका है। इससे पहले अधिकारियों ने बताया कि पंचकूला, सिरसा और हरियाणा के अन्य हिस्सों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सिरसा में डेरा सच्चा सौदा का मुख्यालय है।

पंचकूला अदालत परिसर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हरियाणा पुलिस ने अदालत जाने वाले मार्गों पर अवरोधक लगा दिए हैं। आपको बता दें कि अदालत ने पत्रकार की हत्या के मामले में सजा सुनाए जाते समय राम रहीम और तीन अन्य की वीडियो कांफ्रेंस के जरिए पेशी संबंधी हरियाणा सरकार की याचिका बुधवार को स्वीकार कर ली थी। राज्य सरकार ने मंगलवार को एक याचिका दायर कर कहा था कि डेरा प्रमुख की आवाजाही के कारण कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है।

गौरतलब है कि 51 वर्षीय राम रहीम अपनी दो अनुयायियों के बलात्कार के मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में 20 साल कारावास की सजा काट रहा है। तीन अन्य दोषी कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह और कृष्ण लाल अम्बाला जेल में बंद हैं।

क्या है मामला

24 अक्टूबर 2002- पत्रकार छत्रपति को सिरसा में उनके घर के सामने गोली मारी गई

21 नवंबर 2002 - पत्रकार छत्रपति की मौत हो गई 

2005 - पत्रकार छत्रपति का परिवार सीबीआई जांच की मांग ले हाई कोर्ट पहुंचा

2006- हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए

2007- सीबीआई ने राम रहीम को मुख्य आरोपी बनाते हुए चार्जशीट दायर की

- राम रहीम के अलावा निर्मल सिंह, कुलदीप सिंह और कृष्णलाल को धारा 302 और 120B के तहत आरोपी बनाया गया 

राम रहीम का ड्राइवर खट्टा सिंह सीबीआई का अहम गवाह

11 जनवरी 2019 - राम रहीम सहित सभी आरोपी पंचकुला की सीबीआई अदालत ने दोषी करार दिया

17 जनवरी 2019- लगभग 2 बजे सज़ा सुनाई जाएगी 

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