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बंगलूरू: कर्नाटक के टुमकुरु जिले की एक अदालत ने कृषि कानूनों पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को ट्वीट के जरिए निशाना साधने के लिए एक्ट्रेस कंगना रनौत पर शुक्रवार को एफआईआर के निर्देश दिए। वकील एल. रमेश नाइक की तरफ से की गई शिकायत के आधार पर ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (जेएमएफसी) ने क्याथासांद्रा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर को कंगना के खिलाफ एफआईआर करने को कहा है।

कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 155 (3) के तहत आवेदन देकर जांच की मांग की है। नाइक भी क्याथासांद्र से आते हैं, उन्होंने एक्ट्रेस के खिलाफ आपराधिक केस के बारे में बताया कि कोर्ट ने अधिकार क्षेत्र में आने वाले पुलिस स्टेशन से कहा कि वे एक्ट्रेस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू करें।

मुंबई: बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर पिछले करीब एक महीने से मुंबई की भायखला जेल में बंद अभ‍िनेत्री रिया चक्रवर्ती जेल से रिहा हो गई हैं। बुधवार को ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिया को शर्तों के साथ जमानत दे दी थी। हालांकि रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती को जमानत नहीं मिली है। रिया के वकील सतीश मानश‍िंदे ने कहा, 'करीब एक महीने बाद रिया अपने घर में रात बिता सकेंगी।

रिया चक्रवर्ती की रिहाई से पहले ही मुंबई पुलिस ने मीडिया को सख्त हिदायत दी थी कि किसी भी सेलि‍ब्रिटी का पीछा किया जाता है या फिर उसके वाहन को रोककर बाइट लेने की कोशिश की जाती है तो इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि अगर किसी सिग्नल पर कोई सेलिब्रेटी रुकता है तो ऐसी स्थिति में उसके वाहन की खिड़की पर जबरदस्ती माइक लगाकर बात करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।

बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस सारंग कोतवाल ने अहम फैसला सुनाते हुए रिया चक्रवर्ती के साथ ही दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा को जमानत दे दी।

मुंबई: बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर उनकी एक्ट्रेस गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती व कई अन्य लोग जेल में बंद हैं। ड्रग्स केस में व्हाट्सएप चैट सामने आने के बाद रिया व अन्य सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया था। रिया की जमानत अर्जी पर आज (बुधवार) बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और अदालत ने रिया को जमानत दे दी। वहीं उनके भाई शौविक की जमानत याचिका खारिज कर दी गई।

कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। कोर्ट ने कहा है कि रिया को 10 दिनों में एक बार पुलिस स्टेशन जाकर हाजिरी लगानी होगी और जेल से रिहा होने के बाद अपना पासपोर्ट भी जमा करना होगा। कोर्ट ने कहा कि वह बिना अनुमति के विदेश यात्रा पर नहीं जा सकती हैं और मुंबई छोड़न से पहले जांच अधिकारी को सूचित करना होगा।

इससे पहले मंगलवार को सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े ड्रग्स केस में स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती  और अन्य की न्यायिक हिरासत की अवधि 20 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी।

मुंबई: सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े ड्रग्स केस में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती को एक बार फिर से कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती  और अन्य की न्यायिक हिरासत की अवधि 20 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती समेत अन्य 18 आरोपियों की न्यायिक हिरासत की मियाद आज खत्म हो रही है। पिछली बार विशेष अदालत ने रिया की न्यायिक हिरासत की अवधि 6 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी। एनसीबी की गिरफ्तारी के बाद रिया चक्रवर्ती को 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। 

बीते दिनों रिया की जमानत याचिका पर भी हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। रिया की जमानत याचिका इससे पहले दो बार निचली अदालतों द्वारा खारिज की जा चुकी हैं।

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