नई दिल्ली: सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की बीमा योजना के तहत अधिकतम बीमित राशि को लगभग दोगुना कर छह लाख रुपये कर दिया है। ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी मंडल (सीबीटी) ने सितंबर में कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा (ईडीएलआई) योजना के तहत लाभ को 3.6 लाख रुपये से बढ़ाकर छह लाख रुपये करने का फैसला किया था। लेकिन श्रम मंत्रालय योजना में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी नहीं कर सका क्योंकि यह विधि मंत्रालय में अटक गई थी। श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने सामाजिक सुरक्षा में प्रशिक्षण व अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय अकादमी (एनएटीआरएसएस) के लिए आधुनिकीकरण योजना की शुरुआत के अवसर पर संवाददाताओं को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, 'ईडीएलआई राशि को बढ़ाने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह (अधिकतम बीमित राशि) 3.6 लाख रुपये से बढ़ाकर छह लाख रुपये की गई है।' उन्होंने कहा कि इसके अलावा 2015-16 के लिए ईपीएफओ अंशधारकों को 8.8 प्रतिशत ब्याज देने संबंधी फैसले को भी अधिसूचित कर दिया गया है।
हालांकि कार्य्रकम में उपस्थित कुछ अधिकारियों ने कहा कि उन्हें अधिसूचना नहीं मिली है और 2015-16 के लिए दावों का निपटान 8.75 प्रतिशत की दर पर किया जा रहा है। मंत्री ने यहां एक कार्य्रकम की अध्यक्षता की, जिसमें संस्थान का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अकादमी किया गया है। आधुनिकीकरण योजना के तहत इस संस्थान को सामाजिक सुरक्षा प्रशासन के क्षेत्र में 'अंतरराष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र' के रूप में विकसित किया जाएगा।