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नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरूण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि पनामा पेपर्स में जिन-जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, उन सभी को नोटिस भेजा गया है और कानून के अनुरूप कार्रवाई की जा रही है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान किरिट सोमैया के पूरक प्रश्न के उत्तर में जेटली ने कहा कि जिन जिन लोगों के नाम कर चोरी और इससे संबंधित अन्य मामले में सामने आए हैं, उन्हें नोटिस दिया जा रहा और कार्रवाई की जा रही है। सोमैया ने पनामा पेपर्स, महाराष्ट्र से जुड़े मामले और समाचारपत्रों में आए कुछ अन्य मामलों को उठाया था। जेटली ने कहा कि आयकर अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि इस बारे में की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा तब तक सार्वजनिक नहीं किया जा सकता जब तक कि अदालत में मामला दर्ज नहीं हो जाता है। उन्होंने कहा कि पनामा पेपर्स में जिन-जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, उन सभी को नोटिस भेजा गया है और कानून के अनुरूप कार्रवाई की जा रही है। प्रश्नकाल के दौरान ही भर्तृहरि माहताब ने सवाल किया कि सरकार बनने के बाद सबसे पहला काम किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीश के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था।

क्या इस एसआईटी ने देश के भीतर और देश के बाहर कालाधन पर कोई रिपोर्ट या सुझाव दिया है। वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि केंद्र में हमारी सरकार बनने के बाद हमने सबसे पहला कदम कालाधन के विषय पर एसआईटी गठित करने का उठाया। हमने इस दिशा में कई कदम उठाये हैं। सरकार ने नीतिगत स्तर की पहलों के साथ साथ मूलभूत रूप में और अधिक प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई दोनों ही माध्यमों से प्रभावी कदम उठाये हैं। उन्होंने कहा कि इसके साथ एक नया व्यापक कानून ‘कालाधन अघोषित विदेश आय और परिसम्पत्तियां और कर आरोपण अधिनियम 2015 बनाया गया है। यह विशेष तौर पर विदेश में छिपाये गए काले धन के मुद्दे से निपटने के लिए एक जुलाई 2016 से प्रभावी हुआ है। सिन्हा ने कहा कि बेनामी लेनदेन निषेध अधिनियम 1988 में संशोधन करने के लिए अन्य बातों के साथ साथ बेनामी सम्पत्ति को जब्त करने और अभियोजन का प्रावधान करने में सक्षम बनाने के विचार से बेनामी लेनदेन निषेध संशोधन विधेयक 2015 पेश किया गया। वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि इसके साथ दोहरा कराधान परिहार करार और कर सूचना आदान-प्रदान का बहुपक्षीय समझौता, कर अनुपालन में सुधार लाने और उपलब्ध सूचना का प्रभावी उपयोग जैसे कदम उठाए गए हैं।

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