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'हाईकोर्ट के आदेश तक ट्रायल कोर्ट कोई कार्रवाई न करे': सुप्रीम कोर्ट

लाहौर: तीन महीने से लाहौर में अपने घर में नजरबंद मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद पर पाकिस्तान अभी भी नरम नहीं हुआ है। रविवार रात सईद की तीन महीने हाउस अरेस्ट की अवधि खत्म हो रही थी, जिसके बाद इसे अब और बढ़ा दिया गया है। पंजाब सरकार के आंतरिक मंत्रालय के अधिकारी के मुताबिक पंजाब सरकार ने एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत रविवार को सईद समेत उसके अन्य चार सहयोगियों की हिरासत को बढ़ा दिया है। जल्द ही इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हाफिज सईद, प्रोफेसर मलिक जफर इकबाल, अब्दुर रहमान आबिद, काजी हाफिज हुसैन और अब्दुला उबैद को 90 दिन और नजरबंद रखा जाएगा। अधिकारी ने कहा कि आन्तरिक मंत्री चौधरी निसार की अध्यक्षता में हुई हाफिज सईद की हिरासत को लेकर सलाहकार बैठक में ये फैसल लिया गया। पंजाब सरकार ने 30 जनवरी को शांति और सुरक्षा के मद्देनजर हाफिज सईद समेत और उसके चार अन्य सहयोगियों को लाहौर में सईद के घर में नजरबंद किया था। आज रात नजरबंदी के 90 दिन पूरे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ सरकार ने ये कार्रवाई ट्रंप प्रशासन के कहने के बाद की थी जिसमें कहा गया था कि अगर हाफिज सईद और और उसके संगठन जमात-उद-दावा के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो पाकिस्तान को प्रतिबंध झेलना होगा।

खुद को हिरासत में रखे जाने के खिलाफ सईद और उसके चारों सहयोगियों ने लाहौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसके बाद पिछली सुनवाई में पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को यह जानकारी दी कि जमात-उद-दावा के चीफ और उसके चार सहयोगियों को हिरासत में रखा जाना जरूरी है, क्योंकि उनके संगठन जमात-उद-दावा, और फलाह-ए-इंसानियत ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं जिससे शांति और सुरक्षा को खतरा हो सकता है। सईद और उसके सहयोगियों ने हाईकोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा, सरकार ने उन्हें बगैर किसी कानूनी आधार हिरासत में रखा है। सईद को 2008 मुंबई हमले के बाद भी नजरबंद किया गया था, लेकिन 2009 में न्यायालय ने उसे मुक्त कर दिया था।

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