ताज़ा खबरें
संसद में वायनाड के लोगों की आवाज बनूंगी: चुनाव नतीजे के बाद प्रियंका
झारखंड में 'इंडिया' गठबंधन को मिला बहुमत, जेएमएम ने 34 सीटें जीतीं
पंजाब उपचुनाव: तीन सीटों पर आप और एक पर कांग्रेस ने की जीत दर्ज

गुवाहाटी: विदेशी करार दिए गए सेना के रिटायर्ड जवान को शनिवार को असम के हिरासत कैंप से छोड़ दिया गया है। ऐसा गुवाहाटी हाईकोर्ट की तरफ से उन्हें अंतरिम जमानत देने के एक दिन बाद किया गया है। सेना में करीब 30 साल तक बतौर ‘सुबेदार’ अपनी सेवा देने वाले मोहम्मद सनाउल्ला को फॉरनर्स ट्रिब्यूनल की तरफ से 23 मई को विदेशी करार दिया था। जिसके छह दिन बाद उन्हें डिटेंशन कैम्प में भेज दिया गया था। सनाउल्ला के परिवार की तरफ से दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए गुवाहाटी हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 52 वर्षीय सेना के पूर्व जवान को सशर्त जमानत दे दी।

सेवानिवृत्ति के बाद असम पुलिस के बॉर्डर आर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे सनाउल्ला को 20 हजार की जमानत राशि और दो स्थानीय गवाह के बिना पर शनिवार को रिहा कर दिया गया। इससे पहले कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने गृह मंत्री अमित शाह से करगिल युद्ध लड़ चुके सैनिक मोहम्मद सनाउल्ला के लिए न्याय सुनिश्चित करने का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अनुरोध किया था।

असम: पिछले महीने असम में एक ट्रिब्यूनल द्वारा विदेशी घोषित किए गए और हिरासत में लिए गए पूर्व सेना अधिकारी मोहम्मद सनाउल्लाह को गुवाहाटी हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को इस मामले में नोटिस भी जारी किया है। राष्ट्रपति पद का पदक जीतने वाले सनाउल्लाह को कामरुप के विदेशी ट्रिब्यूनल द्वारा विदेशी करार दिया गया था। इससे पहले कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने गृह मंत्री अमित शाह से करगिल युद्ध लड़ चुके सैनिक मोहम्मद सनाउल्ला के लिए न्याय सुनिश्चित करने का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अनुरोध किया था। गोगोई ने इस सिलसिले में शाह को एक पत्र लिखा है, जिसे बृहस्पतिवार को मीडिया के लिए उपलब्ध किया गया।

गौरतलब है कि 23 मई को विदेशी घोषित किए जाने और सेवा से बर्खास्त किए जाने से पहले कामरूप जिला निवासी सनाउल्ला असम बार्डर पुलिस में उपनिरीक्षक के तौर पर सेवा दे रहे थे। करीब साल भर पहले असम ने राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) का पूर्ण मसौदा जारी किया था। इसमें सनाउल्ला सहित 40.07 लाख आवेदकों के नाम शामिल नहीं हैं।

गुवाहाटी: असम सरकार ने पंचायत प्रमुख बनने के लिए न्यूनतम उम्र मौजूदा 35 साल से घटाकर 25 वर्ष करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया कि सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस बाबत निर्णय किया गया। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस पद पर आसीन होने के लिए अधिकतम दो बच्चे होने का नियम बरकरार रहेगा। मंत्रिमंडल ने राज्य के बाहर काम कर रहे युवाओं के हितों को सुरक्षित करने के लिए नया कानून (असम निजी प्लेसमेंट एजेंसियों के लिए भर्ती विनियमन अधिनियम) बनाने का फैसला किया है।

गुवाहाटी: असम के लखीमपुर जिले में एक महिला ने अपने पति की हत्या कर दी है। मृतक पति उसके साथ सालों से शारीरिक और मानसिक शोषण कर रहा था। महिला अपने पति की हत्या करने के बाद उसके कटे हुए सिर के साथ पुलिस स्टेशन गई। मामला मंगलवार रात का बताया जा रहा है। मजगांव की रहने वाली ये महिला एक प्लास्टिक के थैले के साथ धालपुर पुलिस चौकी पहुंची। इस थैले में उसके पति का कटा हुआ सिर था। आरोपी महिला गुनेश्वरी बरकाटकी (48) ने ये कबूल कर लिया है कि उसने अपने 55 वर्षीय पति मुधिराम की हत्या की है।

उसने स्थानीय टेलिवीजन चैनल से कहा, "वह मेरे साथ कई सालों से मारपीट कर रहा था। कई बार उसने मुझे कुल्हाड़ी से भी घायल किया। मैंने उसे काफी पहले छोड़ने का सोचा भी लेकिन बच्चों के कारण ऐसा नहीं कर पाई। आखिर में सब असहनीय हो गया, मुझे ये करना पड़ा नहीं तो वो मुझे मार देता।" पांच बच्चों की मां गुनेश्वरी ने कथित तौर पर कुल्हाड़ी से अपने पति पर वार किया और करीब पांच किलोमीटर की दूरी पर स्थित पुलिस स्टेशन में एक प्लास्टिक के थैले में उसका कटा सिर लेकर गई।

  • देश
  • प्रदेश
  • आलेख