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अहमदाबाद: अहमदाबाद महानगर पालिका (एएमसी) ने मंगलवार से सड़कों के किनारे मांसाहारी भोजन बेचने वाले स्टॉल पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। एएमसी की टाउन प्लानिंग कमेटी ने इसे लेकर कहा कि स्कूल-कॉलेजों और धार्मिक स्थानों से 100 मीटर के दायरे में आने वाली सार्वजनिक सड़कों के किनारे मांसाहारी भोजन बेचने वाले स्टॉलों को अनुमति नहीं दी जाएगी।

मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, टाउन प्लानिंग कमेटी के चेयरमैन देवांग दानी ने इसे लेकर बताया कि यह प्रतिबंध कल यानी मंगलवार से लागू हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि शहर के लोगों की ओर से इन स्टॉल को लेकर कई शिकायतें आ रही थीं। इन्हीं सब शिकायतों को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। 

सभी अपनी इच्छा से खाने के लिए स्वतंत्र: मुख्यमंत्री पटेल

वहीं, इस प्रतिबंध को लेकर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा है कि लोग अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी खाने के लिए स्वतंत्र हैं।

नई दिल्‍ली: 2002 के गुजरात दंगा मामले में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट के खिलाफ जाकिया जाफरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को भी सुनवाई जारी रही। जाकिया जाफरी, दिवंगत कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की पत्नी हैं, जिनकी अहमदाबाद में गुलबर्ग सोसाइटी में हत्या कर दी गई थी।

'जांच एजेंसियों ने आरोपियों की मदद की थी': सिब्‍बल

जाकिया की ओर से कोर्ट में पेश हुए वरिष्‍ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि जांच एजेंसियों ने गुजरात दंगों के मामले में आरोपियों की मदद की थी। जांच एजेंसियों का आरोपियों की मदद का यह ट्रेंड अब कई राज्यों में हो रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आरोप पर आपत्ति जाहिर की और कहा, 'फिर हम हस्तक्षेप करते हैं, इस मामले में उस विचारधारा को मत लाइए।' सिब्बल ने कहा, 'मैं किसी राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहता, केवल कानून के शासन को कायम रखना चाहता हूं।'

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अडानी गैस लिमिटेड को बड़ा झटका देते हुए अहमदाबाद में सिटी गैस वितरण के संचालन को लेकर दाखिल याचिका खारिज कर दी। गुजरात गैस को दिए गए प्राधिकरण को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है, यह राशि भारत सरकार को देनी होगी। यह भी माना कि पीएनजीआरबी नियम न तो मनमाने हैं और न ही संविधान के विपरीत। दरअसल, सितंबर 2018 में अडानी गैस लिमिटेड को एक बड़ा झटका देते हुए, गुजरात हाईकोर्ट ने साणंद, बावला और ढोलका में सिटी गैस वितरण नेटवर्क की स्थापना और संचालन के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) को प्राधिकरण देने वाली उसकी याचिका को खारिज कर कर दी थी।

अदालत ने अहमदाबाद से सटे उपरोक्त क्षेत्रों में सिटी गैस वितरण नेटवर्क की स्थापना और संचालन के लिए पीएनजीआरबी द्वारा गुजरात गैस लिमिटेड को प्रदान किए गए प्राधिकरण को भी बरकरार रखा है।

नई दिल्ली: डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई) ने अब तक की ड्रग्स की सबसे बड़ी खेप बरामद की है. गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से यह ड्रग्स की खेप पकड़ी गई है। बरामद हेरोइन की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 12 से 15 हजार करोड़ रुपए आंकी जा रही है। ड्रग्स की ये खेप शिप के रास्ते कंटेनरों में छुपा कर अफगानिस्तान से वाया ईरान होते हुए भारत लाई गई थी। चार दिन चले डीआरआई के एक बडे ऑपरेशन के बाद ये ड्रग्स की खेप बरामद की गई है। इस मामले में कुल 5 लोग गिरफ्तार किए गए है जिसमे कुछ अफगानिस्तान मूल के रहने वाले भी है।

डीआरआई का ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। फोरेंसिक लैब ने ड्रग्स की जांच करवाई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, तालिबान की शह पर ये ड्रग्स भारत भेजी गई थी। इसके पहले भी अफगानिस्तान में तालिबान की शह पर करोड़ों की ड्रग्स भारत भेजी जा चुकी है, जिसमे नार्को टेरर एंगल भी शामिल रहा है।

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