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चेन्नई: आयकर विभाग ने विदेश स्थित अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं करने को लेकर पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम की पत्नी नलिनी, बेटे कार्ति और पुत्रवधू श्रीनिधि के खिलाफ ‘काला धन अधिनियम’ के तहत शुक्रवार को चार आरोपपत्र दाखिल किए। आरोपपत्र चेन्नई में एक विशेष अदालत के समक्ष दाखिल किए गए हैं। काला धन (अघोषित विदेशी आय एवं संपत्ति) की धारा 50 और कर अधिरोपण अधिनियम 2015 के तहत ये दाखिल किए गए।

ब्रिटेन के कैम्ब्रिज स्थित 5.37 करोड़ रूपया मूल्य की अचल संपत्ति, इसी देश में 80 लाख रूपये की संपत्ति और अमेरिका में 3.28 करोड़ रूपये की संपत्ति की आंशिक या पूर्ण रूप से घोषणा नहीं करने को लेकर नलिनी, कार्ति और श्री निधि को आरोपित किया गया है। आरोपपत्र के मुताबिक चिदंबरम परिवार ने इन निवेशों का खुलासा आयकर विभाग के समक्ष नहीं किया। साथ ही, काला धन कानून का उल्लंघन करते हुए ‘चेस ग्लोबल एडवाइजरी’ का भी खुलासा नहीं किया, जिस कंपनी में कार्ति का सह-मालिकाना हक है।

चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने एक 14 साल की बच्ची को गर्भपात की इजाजत दे दी है। आरोप है कि बच्ची के साथ उसके पहचान के ही व्यक्ति ने 5 महीने पहले रेप किया था। चेंगलपेट की बाल कल्याण समिति ने जस्टिस टी राजा की कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने चेंगलपेट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल को बच्ची का गर्भपात कराने और भ्रूण को संभाल के रखने के निर्देश दिए हैं।

इससे पहले कांचीपुरम के कलेक्टर को पीड़ित बच्ची के परिजनों ने एक शिकायत पत्र दिया था जिसमें उन्होंने लिखा है कि उनकी बच्ची के साथ करीब 5 महीने पहले रेप किया गया है। इस मामले के सामने आने के बाद बाल कल्याण समिति आगे आई थी। इस खुलासे के बाद बच्ची को चेन्नई के क्राइस्ट फेथ होम फॉर चिल्ड्रन में भर्ती किया गया है। उस समय डॉक्टर्स ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि बच्ची के साथ रेप किया गया है।

चिल्ड्रन होम ने चेंगलपेट मेडिकल कॉलेज को 12 अप्रैल को एक लेटर भेजा था। इस लेटर में चिल्ड्रन होम ने मेडिकल कॉलेज से बच्ची की प्रेग्नेंसी पर सुझाव मांगे थे। मेडिकल टेस्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि बच्ची को 18 हफ्ते की प्रेग्नेंसी है।

रामेश्वरम: तमिलनाडु में रामेश्वर के धनुषकोटि में समुद्र में आज दो लड़कियां और एक लड़का डूब गया जबकि 10 अन्य को मछुआरों ने पानी से बचा लिया। पुलिस ने बताया कि 13 सदस्यीय समूह यहां के एक मंदिर में दर्शन करने के बाद पास के धनुषकोटि में समुद्र में डुबकी लगाने के लिए गया था। इसी दौरान यह हादसा हो गया। ये सभी लोग रिश्तेदार थे। बचाये गए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि परिवार शिवगंगा जिले का रहने वाला था। दोनों लड़कियों के शव लहरों में बह गए जबकि लड़के का शव किनारे पर आ गया।

मदुरै: पिता बनने के बाद तो अक्सर इंसान को अपने बच्चे की देखरेख के लिए छुट्टी मिल जाया करती है, लेकिन तमिलनाडु में एक विचित्र मामला सामने आया है। यहां मद्रास हाईकोर्ट ने एक कैदी को बच्चा पैदा करने के लिए दो हफ्ते ही छुट्टी दे दी है। खबरों के अनुसार 40 वर्षीय सिद्दीक अली, तिरुनेलवेली की सेंट्रल जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है। उसकी पत्नी ने कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई थी जिसके बाद न्यायमूर्ति एस. विमला देवी और न्यायमूर्ति टी. कृष्णा वल्ली की खंडपीठ ने अली के पक्ष में यह फैसला सुनाया।

कोर्ट ने कहा कि यह समय है कि सरकार को कैदियों को प्रजनन के लिए पत्नी के पास जाने की अनुमति पर विचार के लिए समिति बनाए। कई देशों में कैदियों को इस तरह के अधिकार दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि केंद्र ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि प्रजनन के लिए पत्नी के पास जाने का अधिकार है लेकिन यह विशेषाधिकार नहीं है। कैदियों को यह इच्छा पूरी करने दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने जेल अधिकारियों द्वारा याचिका के विरोध को खारिज कर दिया।

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