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तूतीकोरिन: मिलनाडु के तूतीकोरिन जिले में स्टरलाइट इंडस्ट्री के खिलाफ प्रदर्शन में 9 लोग मारे गए हैं। इसमें 40 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं जिनमें कई पत्रकार और कैमरापर्सन भी हैं। स्टरलाइ फैक्ट्री से निकलने वाले प्रदूषण के खिलाफ लोग एक महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि संबंधित इकाई की वजह से क्षेत्र में भूजल प्रदूषित हो रहा है। पिछले एक महीने से वेदांता की स्टरलाइट कॉपर यूनिट को बंद करने की मांग को लेकर हो रहा प्रदर्शन आज हिंसक हो गया।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि संयंत्र की तरफ बढ़ने से रोके जाने कारण प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया और पुलिस के वाहनों को पलट दिया। उन्होंने बताया कि मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार इकाई को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। रैली निकालने की अनुमति न मिलने पर प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षाकर्मियों को खदेड़ने की कोशिश की और नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने बताया कि प्रदर्शनकारी पथराव करने लगे और पुलिस वाहन को पलट दिया।

चेन्नई: कर्नाटक विधानसभा में मुख्यमंत्री पद के लिए शक्ति परीक्षण से पहले भाजपा नेता बीएस यदियुरप्पा के इस्तीफा देने के एक दिन बाद अभिनेता रजनीकांत ने आज कहा कि पड़ोसी राज्य में हुआ राजनीतिक घटनाक्रम प्रजातंत्र की जीत है। रजनीकांत ने संवाददाताओं के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, ‘‘संविधान के मुताबिक बहुमत विधानसभा के भीतर साबित करना होता है। कांग्रेस और जद (एस) यह करने जा रहे हैं और मैं इसे प्रजातंत्र की जीत के रूप में देखता हूं।’’

कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला द्वारा यदियुरप्पा को बुहमत साबित करने के लिए 15 दिन का समय दिये जाने को ‘बेतुका करार देते हुए तमिल सुपरस्टार ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा, ‘‘सुप्रीम कोर्ट को सलाम, जिसने (इतना) अच्छा आदेश दिया।’’ उनका संकेत सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की तरफ था जिसमें भाजपा से विधानसभा में शनिवार को बहुमत साबित करने को कहा गया था।

‘रजनी मक्कल मंदरम’ (रजनी पीपुल्स फोरम) की महिला इकाई के पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद अभिनेता ने कहा कि कावेरी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को अक्षरश: लागू किया जाना चाहिए।

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने 2007 के कावेरी जल न्यायाधिकरण फैसले के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार द्वारा तैयार की गई योजना पर तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी से सोमवार को प्रतिक्रिया मांगी। शीर्ष अदालत ने फरवरी 2018 में इस फैसले में मामूली संशोधन कर इस पर अपनी मुहर लगा दी थी।

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की एक पीठ ने लाभार्थी राज्यों से जवाब मांगा, क्योंकि महान्यायवादी के.के. वेणुगोपाल ने कहा था कि ऐसे दो क्षेत्र हैं, जहां केंद्र सरकार अदालत का हस्तक्षेप चाहती है। वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि चारों राज्यों के बीच कुछ विवाद हैं और योजना के तहत कोई एक प्राधिकरण होगा और इसका नाम-बोर्ड, प्राधिकरण या कोई दूसरा नाम- तय नहीं हो पाया है।

चेन्नई/नई दिल्ली: पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम के परिवार का कहना है कि कालाधन कानून के तहत आयकर विभाग द्वारा उनके खिलाफ दायर आरोप पत्र ' आधारहीन आरोप है। इनका कहना है कि विदेशों में जिस निवेश को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं उन्होंने उसे अपने आयकर रिटर्न में दर्शाया है। आयकर विभाग की कार्रवाई पर चिदंबरम की पत्नी नलिनी और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम, बहु श्रीनिधि और एक कंपनी चेस ग्लोबल एडवाइजरी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड के चार्टड अकांउटेंटों ने अलग-अलग जवाब दाखिल किए थे।

आज जारी दो बयानों में कहा गया है कि आयकर रिटर्न के कागजात चार्टड अकांउटेंटों की सलाह से तैयार किए गए और भरे गए। जिस निवेश पर प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं उनका भुगतान बैंक रेमिटेंस के माध्यम से किया गया और आयकर कानून की धारा 139 के तहत रिटर्न में इनका उल्लेख किया गया। बयान के अनुसार कि यह आरोप सरासर गलत है कि निवेश की जानकारी को जानबूझकर छिपाया गया। आय का रिटर्न इन आधारहीन आरोपों का पूरा जवाब है।

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