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नई दिल्ली: कोरोना लॉकडाउन के बीच तमिलनाडु सरकार ने राज्य में शराब दुकानों को शनिवार से फिर से खोलने की अनुमति दे दी है। तमिलनाडु सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि चेन्नई, थिरुवल्लूर, मॉल और कोरोना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सरकार द्वारा संचालित सभी शराब दुकानें सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। तमिलनाडु सरकार ने शराब बिक्री के लिए टोकन प्रणाली लागू करने का भी आदेश दिया है। सरकार ने कहा है कि हर दिन 500 टोकन जारी किए जाएंगे। शराब खरीदने दुकान पहुंचने वाले सभी लोगों फेस मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। बता दें कि दिल्ली में भी शराब दुकानों पर भीड़ को रोकने के लिए टोकन सुविधा लागू है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, पंजाब और महाराष्ट्र समेत कई राज्य ऐसे हैं जो शराब की होम डिलीवरी की जा रही है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की दुकानों में शराब बेचने पर मद्रास उच्च न्यायालय की रोक के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर शुक्रवार को स्थगनादेश जारी किया, साथ ही संबंधित पक्षों से जवाब तलब भी किया।

तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के जरिये राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ के समक्ष आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी। न्यायालय ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी।

उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में दुकानों में शराब की बिक्री पर रोक का आदेश जारी किया था। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले बी. रामकुमार आदित्यन एवं अन्य को नोटिस जारी करके चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है।

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