चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने एक 14 साल की बच्ची को गर्भपात की इजाजत दे दी है। आरोप है कि बच्ची के साथ उसके पहचान के ही व्यक्ति ने 5 महीने पहले रेप किया था। चेंगलपेट की बाल कल्याण समिति ने जस्टिस टी राजा की कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने चेंगलपेट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल को बच्ची का गर्भपात कराने और भ्रूण को संभाल के रखने के निर्देश दिए हैं।
इससे पहले कांचीपुरम के कलेक्टर को पीड़ित बच्ची के परिजनों ने एक शिकायत पत्र दिया था जिसमें उन्होंने लिखा है कि उनकी बच्ची के साथ करीब 5 महीने पहले रेप किया गया है। इस मामले के सामने आने के बाद बाल कल्याण समिति आगे आई थी। इस खुलासे के बाद बच्ची को चेन्नई के क्राइस्ट फेथ होम फॉर चिल्ड्रन में भर्ती किया गया है। उस समय डॉक्टर्स ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि बच्ची के साथ रेप किया गया है।
चिल्ड्रन होम ने चेंगलपेट मेडिकल कॉलेज को 12 अप्रैल को एक लेटर भेजा था। इस लेटर में चिल्ड्रन होम ने मेडिकल कॉलेज से बच्ची की प्रेग्नेंसी पर सुझाव मांगे थे। मेडिकल टेस्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि बच्ची को 18 हफ्ते की प्रेग्नेंसी है।
गर्भपात के लिए बच्ची और उसकी मां को राजी करने के लिए काउंसलिंग की जा रही है।