मदुरै: मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह अन्नाद्रमुक के चुनाव चिह्न ‘‘दो पत्तियां’’ से संबंधित मामले पर 31 अक्तूबर से पहले फैसला करे। पार्टी के दो धड़ों ने इस चुनाव चिह्न पर अपना दावा किया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने इस चुनाव चिह्न पर रोक लगा दी थी। न्यायमूर्ति के के शशिधरन और न्यायमूर्ति जी आर स्वामीनाथन की पीठ ने चुनाव आयोग से यह फैसला करने को कहा कि तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी में किस धड़े को बहुमत है और उसे 31 अक्तूबर के पहले चुनाव चिह्न ‘‘दो पत्तियां’’ आवंटित करे। अदालत ने कहा कि इस मामले में फैसला जल्दी करना जरूरी है क्योंकि राज्य में स्थानीय निकायों के चुनाव 17 नवंबर के पहले होने हैं।
अदालत ने अन्नाद्रमुक सदस्य और वकील बी रामकुमार आदित्यन की याचिका पर यह आदेश जारी किया।