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पटना: चारा घोटाले के मामले में जेल की सजा काट रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आज पटना पहुंच गये हैं। लालू प्रसाद मुंबई के एक अस्पताल में इलाज करवा रहे थे। झारखंड हाइकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को 30 अगस्त तक सरेंडर करने का आदेश दिया है हालांकि अभी तक ये साफ़ नहीं है कि लालू कब सरेंडर करेंगे। लालू प्रसाद यादव ने मेडिकल आधार पर अपनी ज़मानत की अवधि 3 महीने बढ़ाने के लिए याचिका दाखिल की थी, लेकिन हाइकोर्ट ने उनकी याचिका को ख़ारिज कर दी है।
इससे पहले उनके बेटे तेजस्वी यादव ने उनकी सेहत को लेकर चिंता जताई थी। इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव के मेडिकल ग्राउंड पर पेरोल बढ़ाने से इंकार कर दिया था और 30 अगस्त तक सरेंडर करने का आदेश दिया। लालू यादव 10 अप्रैल से पैरोल पर हैं। गौरतलब है कि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के देवघर कोषागार समेत सभी तीन मामलों में जेल की सजा काट रहे हैं।
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नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आईआरसीटीसी होटल आवंटन धनशोधन मामले में शुक्रवार को राजद प्रमुख लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और अन्य के खिलाफ अपना पहला आरोप-पत्र दायर किया। ईडी का आरोप है कि पुरी और रांची स्थित रेलवे के दो होटलों के अधिकारों के सब-लीज कोचर के स्वामित्व वाली मेसर्स सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड को दिए जाने में प्रसाद और आईआरसीटीसी के अधिकारियों ने अपने पदों का दुरूपयोग किया।
धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत एक विशेष अदालत के समक्ष दायर की गई अभियोजन शिकायत (आरोप-पत्र) में ईडी ने प्रसाद के छोटे बेटे और बिहार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, राजद के नेता पीसी गुप्ता और उनकी पत्नी सरला गुप्ता, लारा प्रोजेक्ट्स नाम की एक कंपनी और 10 अन्य को नामजद किया है। लीज के बदले दी गई थी जमीन होटल की सब-लीज के बदले पटना के एक प्रमुख स्थान की जमीन मेसर्स डिलाइट मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (राजद सांसद पीसी गुप्ता के परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी) को दे दी गई थी। उस वक्त के सर्किल दरों से काफी कम दर पर यह जमीन कंपनी को दी गई थी।
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नई दिल्ली: चारा घोटाले में जेल की सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा है। झारखंड हाईकोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को 30 अगस्त तक सरेंडर करने का आदेश दिया है। मेडिकल आधार पर उनकी ज़मानत को तीन महीने तक बढ़ाने की अर्ज़ी कोर्ट ने खारिज कर दी है। यानी अब 30 अगस्त तक लालू यादव को जेल जाना होगां बता दें कि लालू यादव 10 अप्रैल से पेरोल पर हैं। दरअसल, लालू यादव के वकीलों ने मेडिकल ग्राउंड पर प्रोविजनल बेल की अवधि बढ़ाने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
लालू यादव के वकील प्रभात कुमार ने कहा कि लालू यादव का इलाज अब रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अस्पताल में होगा। उन्हें मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट से लाया जाएगा, जहां उन्हें भर्ती कराया गया था। चारा घोटाले में जेल की सजा काट रहे और इस समय अस्थायी जमानत पर रिहा राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद हृदय संबंधी तकलीफों के इलाज के लिए मुंबई के अस्पताल में भर्ती थे। गौरतलब है कि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के देवघर कोषागार समेत सभी तीन मामलों में जेल की सजा काट रहे हैं।
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पटना: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता रहे लालजी टंडन ने गुरुवार को बिहार के 39वें राज्यपाल के तौर पर शपथ ली। बिहार के राजभवन स्थित राजेंद्र मंडप में आयोजित समारोह में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मुकेश भाई शाह ने टंडन को बिहार के राज्यपाल पद की शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी सहित कई अन्य नेता मौजूद थे।
इस समारोह में टंडन की पत्नी कृष्णा टंडन और उनके बेटे और उत्तर प्रदेश के मंत्री आशुतोष टंडन भी मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी माने जाने वाले लालजी टंडन बुधवार शाम पटना पहुंचे थे। पटना हवाईअड्डे पर उनका स्वागत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी समेत अन्य मंत्रियों ने किया था।
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