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पटना: बिहार के भोजपुर जिले के बिहिया में महिला को निर्वस्त्र घुमाने के मामले में सभी 20 दोषियों की सजा का एलान किया गया है। दोषियों में पांच को सात-सात साल की सजा सुनाई गई है साथ ही इनपर जुर्माना लगाया गया है। वहीं शेष 15 दोषियों को दो-दो वर्ष की सजा के साथ दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। भोजपुर के आरा सिविल कोर्ट मेंएडीजे-1 की अदालत ने सजा का एलान किया है। इस मामले में महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने के साथ आगजनी, तोड़फोड़ और दंगा फैलाने के मामले में दोषी करार दिये गये सभी आरोपियों को सजा सुनायी गयी।

पीड़ित महिला को निर्वस्त्र करने के मामले में राजद नेता किशोरी यादव भी शामिल हैं। किशोरी यादव समेत पांच दोषियों को सात-सात साल की सजा सुनाई गई है। इस मामले में 15 अन्य दोषियों को आगजनी, तोड़फोड़ और दंगा फैलाने के मामले में दो-दो साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही अदालत ने सभी आरोपितों को दो-दो हजार रुपये का आर्थिकदंड भी लगाया है।

बता दें कि भोजपुर जिले में एक युवक का शव बरामद होने के बाद महिला पर हत्या का आरोप लगाते हुए उस निर्वस्त्र कर घुमाया गया था। इस दौरान महिला के साथ पिटाई की गई, साथ ही दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी भी की गई थी। मामले पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह एससी/एसटी के विशेष न्यायाधीश आरसी द्विवेदी की अदालत ने सभी दोषियों को आज सजा सुनायी है।

मालूम हो कि बीते 28 नवंबर को मामले की सुनवाई के बाद सभी 20 आरोपितों को दोषी करार दिये जाने के बाद सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तिथि तय कर दी गयी थी। मामले में स्पीडी ट्रायल के तहत तीन माह और आठ दिनों के बाद अदालत का ये फैसला आया है।

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