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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में होटलों और रेस्तरांओं में डांस बार को लाइसेंस जारी करने का रास्ता बुधवार को साफ कर दिया। कोर्ट ने डांस बार को लाइसेंस प्रदान करने के लिए पुलिस द्वारा लगाई गई शर्तो में संशोधन किए जाने के बाद यह आदेश दिया है, जिसके मुताबिक डांस बार के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी नहीं होगा। होटल व रेस्तरां के मालिकों को शर्तो के अनुपालन के लिए तीन दिनों का समय देते हुए न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा व न्यायमूर्ति शिव कीर्ति सिंह की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने पुलिस को 10 दिनों के भीतर लाइसेंस जारी करने के लिए कहा। न्यायालय ने कहा, 'हम इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि संबंधित अधिकारी लाइसेंस प्रदान करने में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेंगे और वे न्यायपालिका के आदेश की अवहेलना नहीं करेंगे।' न्यायालय का यह आदेश महाराष्ट्र सरकार द्वारा डांस बार को लाइसेंस प्रदान करने के लिए कुछ शर्त लगाने के बाद आया है।

मुंबई: यहां की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी के खिलाफ प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दे दी। निदेशालय ललित मोदी व अन्य के खिलाफ मनी लांड्रिंग संबंधी जांच कर रहा है जिसके संबंध में उसे यह मंजूरी दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि निदेशालय ने इस संबंध में एक याचिका विशेष अदालत में दायर की थी कि ब्रिटेन से मोदी के प्रत्यर्पण किया जाए क्योंकि मोदी के खिलाफ इंटरपोल के नोटिस का कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। अधिकारियों ने कहा कि पी आर भावाके की विशेष अदालत ने इस याचिका को मंजूरी दे दी। अदालत ने इससे पहले इसी मामले में मोदी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसके आधार पर ही पिछले साल ललित मोदी के खिलाफ इंटरपोल रेड कार्नर नोटिस जारी किया गया। उन्होंने कहा कि निदेशालय प्रत्यर्पण के आग्रह को अब विदेश मंत्रालय के पास भेजेगा।

नई दिल्ली: मुंबई डांस बार मामले में महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर कहा है कि डांस बार का सीसीटीवी कैमरे के जरिये नजदीकी पुलिस थाने में लाइव फीड देने से डांस बार संचालकों के राइट टू प्राइवेसी अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। इस फीड से डांस बार में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा भी होगी, जोकि अक्सर डांस बार में लोगों के बर्ताव को लेकर परेशान रहती हैं। महाराष्ट्र सरकार ने अपने हलफनामे में डांस बार मालिकों की उस दलील को भी नकार दिया है कि सीसीटीवी पफुटेज का लाइव प्रसारण नहीं हो सकता। सरकार ने कहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि डांस बार में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। इन कैमरों को लगाने से डांस बार संचालकों के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है। अगर डांस बार में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं तो पुलिस किसी भी अप्रिय घटना पर तुरंत मौके पर पहुंच जाएगी और महिलाओं की सुरक्षा भी होगी।

नागपुर: एक स्कूली छात्रा के साथ नगर के वथोड़ा क्षेत्र में चार नाबालिगों समेत पांच लोगों ने कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया। पुलिस ने बताया कि पीड़िता को रविवार को आरोपी एक एकांत क्षेत्र में ले गए और उसके साथ बलात्कार किया। उन्होंने उसे इस बारे में किसी को भी नहीं बताने के लिए धमकाया भी। पुलिस के अनुसार लड़की किसी तरह अपने घर पहुंचने में सफल रही और उसने अपने माता-पिता को घटना की जानकारी दी। पीड़िता ने नंदनवन थाने में शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद 19 वर्षीय राहुल नामदेव वाधावे और चार अन्य नाबालिग आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। नाबालिग आरोपियों को पुलिस ने तुरंत ही गिरफ्तार कर उन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया।

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