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मुंबई: शहर के पूर्वी उपनगरीय इलाके देवनार स्थित कूड़ाघर में शनिवार को लगी आग पर अभी तक काबू नही पाया जा सका है। नगर निगम के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। वृहन्न मुंबई नगर निगम के आपदा नियंत्रण इकाई के अधिकारियों ने बताया कि आग शनिवार दोपहर 1.40 बजे लगी थी और तब से दमकल वाहन उसे बुझाने में लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि घटना स्थल पर 12 दमकल वाहन और 10 जल टैंकर लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि रात साढ़े आठ बजे आग और भीषण हो गयी थी। आग की वजह से आस पास के इलाकों में धुआं भर गया है और लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। जनवरी में भी इस ग्राउंड में आग लग गई थी जिस पर काबू पाने में पांच दिन का समय लग गया था। उसके बाद से ही इस डंपिंग ग्राउंड को यहां से हटाने की मांग जारी है। केंद्रीय मुंबई के शिवाजी नगर और देवनार के सरकारी स्कूल काफी ज्यादा धुंध के चलते बंद कर दिए थे। विशेषज्ञों ने वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी न होना इस आग का कारण बताया।

पुणे: हिंदू राष्ट्रवाद को फांसीवाद करार दिए जाने संबंधी आलोचना का परोक्ष रूप से जवाब देते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि भारत एक महान देश तो बनेगा ही बनेगा लेकिन इस प्रक्रिया में कोई हिटलर नहीं पैदा होगा। संत तुकाराम के जन्मस्थान डेहू में एक वैदिक स्कूल के उद्घाटन के मौके पर भागवत ने शुक्रवार को कहा, भारत विश्व के कुछ प्राचीन देशों में शामिल है और जब हम प्राचीन हैं तो शेष विश्व के लिए बड़े भाई की तरह हैं। आध्यात्मिकता की समृद्ध विरासत और महान संतों के मार्गदर्शन में हम विश्व नेता का दर्जा हासिल करेंगे। उन्होंने कहा, भारत को एक बड़ा और महान देश बनना ही है। बहरहाल, बड़े बनने की इस प्रक्रिया में कोई हिटलर पैदा नहीं होगा। आरएसएस प्रमुख ने कहा, बुद्ध पैदा होंगे, शंकराचार्य पैदा होंगे और संत पैदा होंगे। हमारे पास सभी संसाधन हैं।

मुंबई: एक अदालत ने धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री छगन भुजबल की और हिरासत का प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का अनुरोध खारिज कर दिया और कहा कि इसके लिए पर्याप्त आधार नहीं बताए गए हैं। ईडी ने भुजबल की सात और दिन की हिरासत मांगी थी लेकिन धनशोधन रोकथाम कानून मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश पीआर भावके ने वरिष्ठ राकांपा पार्टी को 31 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा और कहा कि और हिरासत के लिए पर्याप्त आधार नहीं बताए गए। 14 मार्च को गिरफ्तार भुजबल अब यहां अति सुरक्षा वाली आर्थर रोड जेल में बंद रहेंगे। भुजबल ने आज अदालत को बताया कि कुछ गवाहों के बयान झूठे और मनगढ़ंत कहानियों से भरे हैं। भुजबल परिवार के नियंत्रण वाले मुंबई शिक्षा न्यास (एमईटी) के कर्मचारी और एक गवाह के इस बयान पर कि उसने नकदी के बैग कार्यालय लाते हुए देखे, पर भुजबल ने सवाल किया कि वह वहां क्या कर रहा था।

मुंबई: बंबई हाई कोर्ट ने पुणे के वर्ष 2010 के जर्मन बेकरी विस्फोट मामले में एकमात्र दोषी हिमायत बेग को दी गई मौत की सजा को सुबूतों के अभाव में आज (गुरूवार) निरस्त कर दिया, लेकिन विस्फोटक सामग्री रखने के लिए उसे दी गई आजीवन कारावास की सजा की पुष्टि की। न्यायमूर्ति एनएच पाटिल और न्यायमूर्ति एस बी शुकरे की खंडपीठ ने कहा कि बेग को गैरकानूनी गतिविधि निरोधक कानून (यूएपीए) के सभी आरोपों और भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120 बी (आपराधिक साजिश), 302 (हत्या) और 307 (हत्या का प्रयास) तथा विस्फोटक सामग्री कानून की कुछ धाराओं से बरी किया जाता है। हालांकि अदालत ने विस्फोटक सामग्री कानून की धारा 5 (बी) के तहत उसे आरडीएक्स रखने का दोषी ठहराने और आजीवन कारावास की सजा की पुष्टि की। अदालत ने मोबाइल फोन के सिम कार्ड खरीदने के लिए फर्जी दस्तावेज देने के लिए भादंसं की धारा 474 के तहत उसकी दोषसिद्धि की भी पुष्टि की। हाई कोर्ट ने कहा कि उसे इस मामले के दो गवाहों द्वारा दायर आवेदनों पर कोई आदेश पारित करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने बेग को उन आरोपों से बरी कर दिया है।

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