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नई दिल्ली: महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना (यूबीटी) सुप्रीमो उद्धव ठाकरे की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अप्रैल के दूसरे सप्ताह में सूचीबद्ध किया। साथ ही शीर्ष अदालत ने प्रतिवादियों को एक अप्रैल या उससे पहले जवाब दाखिल करने को कहा है।

सीएम शिंदे को जवाब दाखिल करने का निर्देश

बता दें कि उद्धव ठाकरे ने शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने से महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर के इनकार को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले में अब 8 अप्रैल को सुनवाई होगी, जबकि मुख्यमंत्री शिंदे से एक अप्रैल या फिर उससे पहले उद्धव ठाकरे की याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने स्पीकर राहुल नार्वेकर के ऑफिस से ठाकरे गुट की याचिका से संबंधित मूल दस्तावेज मंगवाए हैं।

क्या है पूरा मामला?

उद्धव ठाकरे ने स्पीकर राहुल नार्वेकर के उस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसमें शिंदे गुट को ही असली शिवसेना बताया गया था।

शीर्ष अदालत ने 22 जनवरी को स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले को चुनौती देने वाली ठाकरे गुट की याचिका पर मुख्यमंत्री शिंदे और उनके गुट के अन्य सांसदों को नोटिस जारी किया था। दरअसल, 10 जनवरी को पारित एक फैसले में स्पीकर ने शिंदे गुट के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली ठाकरे गुट की याचिका को खारिज कर दिया था और शिंदे गुट को असली शिवसेना बताया था।

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