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'हाईकोर्ट के आदेश तक ट्रायल कोर्ट कोई कार्रवाई न करे': सुप्रीम कोर्ट

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई में मोहर्रम के दौरान जुलूस निकालने की मंजूरी दे दी है। हालांकि, कोरोना महामारी के चलते कड़े प्रतिबंधों के बीच जुलूस निकालना होगा। जस्टिस एसजे कथावाला और जस्टिस माधव जामदार की पीठ ने स्थानीय शिया मुस्लिम संगठन की याचिका पर यह अनुमति दी, जिसने मोहर्रम के दौरान प्रतीकात्मक रूप से जुलूस निकालने की मंजूरी मांगी थी। महाराष्ट्र सरकार और शिया संगठन आल इंडिया इदारा-ए-तहाफुज-ए-हुसैनियात के बीच एक समझौता हुआ, जिसके बाद दोनों कोर्ट पहुंचे थे। इसके बाद कोर्ट ने अपनी रजामंदी दे दी।

कोर्ट के आदेश के मुताबिक, शिया समुदाय के लोगों 30 अगस्त को शाम 4:30 से 5:30 के बीच जुलूस निकालने की अनुमति दी गई है। वह भी ट्रक के जरिये पहले से तय रास्ते पर ही जुलूस निकाला जा सकेगा। पैदल जुलूस निकालने की इजाजत नहीं होगी। हर ट्रक में अधिकतम पांच लोगों की ही इजाजत होगी और सिर्फ पांच लोग ही ताजिये के साथ होंगे। जिन पांच लोगों को अनुमति दी गई है, उनके नाम और घर के पते मुंबई पुलिस को सौंपे गए हैं। वहीं, राज्य सरकार को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हरसंभव कदम उठाने को कहा गया है। 

साथ ही धारा 144 लगाने को कहा गया है।

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