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'हाईकोर्ट के आदेश तक ट्रायल कोर्ट कोई कार्रवाई न करे': सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ मुकदमा चलाए जाने के शीर्ष अदालत के फैसले पर पुनर्विचार का अनुरोध किया था। दरअसल 2019 में शीर्ष अदालत ने कहा था कि 2014 के चुनावी हलफनामे में अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की कथित तौर पर जानकारी नहीं देने के कारण उन्हें मुकदमे की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

फडणवीस की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि इस मुद्दे का, चुनाव लड़ने वाले अन्य उम्मीदवारों के लिहाज से दूरगामी परिणाम होगा और शीर्ष अदालत को अपने एक अक्टूबर 2019 के फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। पिछले वर्ष उच्चतम न्यायालय ने बंबई उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया था जिसमें फडणवीस को क्लीन चिट दी गई थी।

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