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मुंबई: एक विशेष पीएमएलए अदालत ने दिल्ली में नये महाराष्ट्र सदन के निर्माण और एक अन्य मामले के संबंध में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ राकांपा नेता छगन भुजबल के बेटे पंकज भुजबल के खिलाफ धन शोधन के एक मामले में आज गैरजमानती वारंट जारी किया। विशेष न्यायाधीश पी आर भावके ने कहा, ‘आरोपी संख्या तीन पंकज के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया जाता है।’ राकांपा विधायक के अलावा इस मामले में नामजद कुछ अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी गैरजमानती वारंट जारी हुआ था। अदालत द्वारा इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बाद यह कार्रवाई की गई थी। बाद में अदालत ने छगन भुजबल और उनके भतीजे समीर की न्यायिक हिरासत 11 मई तक बढ़ा दी। इससे पहले, ईडी ने अदालत को बताया था कि उसने भुजबल परिवार के सदस्यों की 131.86 करोड़ रूपये की संपत्ति कुर्क की थी जबकि 708.30 करोड़ रूपये की बची संपत्ति की पहचान और इसकी कुर्की अभी नहीं हुई है।

ईडी ने छगन भुजबल, पंकज, भतीजे समीर और कुछ अन्य की संपत्तियों और कार्यालयों वाले नौ परिसरों पर छापेमारी की थी।

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