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मुंबई: बंबई हाई कोर्ट ने टेलीविजन अभिनेत्री प्रत्युषा बनर्जी को खुदकुशी को लिए उकसाने के आरोपी अभिनेता-निर्माता राहुल राज सिंह को 18 अप्रैल तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान कर दी है। प्रत्युषा राहुल की प्रेमिका था। न्यायमूर्ति मृदुला भटकर ने आज  (मंगलवार) राहुल को यह भी निर्देश दिया कि वह कल से 18 अप्रैल तक दिन में 11 बजे से अपराह्न एक बजे के बीच उपनगरीय इलाके गोरेगांव स्थित बाांगुरनगर थाने के समक्ष उपस्थित हो। न्यायाधीश ने यह कहा कि राहुल को गिरफ्तार किए जाने की स्थिति में उसे 30,000 रूपये के मुचलके पर रिहा कर दिया जाए। आरोपी के वकील अबद पोंडा ने कहा कि उनका मुवक्किल फिलहाल अस्पताल में है और प्राथमिकी की प्रति उनको नहीं दी गई है। बहरहाल, पुलिस ने अदालत के समक्ष एक रिपोर्ट दायर की थी। अदालत ने रिपोर्ट पर गौर किया जिनमें पुलिस ने आरोप लगाया कि राहुल प्रत्युषा की पिटाई किया करता था।

वह उससे पैसे लिया करता था और उसने प्रत्युषा के खाते से पैसे निकाले थे। ‘बालिका वधू’ सीरियल से चर्चा में आई प्रत्युषा गोरेगांव स्थित अपने फ्लैट में पंखे से एक अप्रैल को लटकते मिली थी। राहुल ने उसे अंधेरी स्थित अस्पताल पहुंचाया जहां उसे मृत घोषित कर दिया।

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