मुंबई: एक स्थानीय अदालत ने आज (गुरूवार) अपनी महिला मित्र अदाकारा प्रत्यूषा बनर्जी को कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में नामजद टीवी प्रोड्यूसर राहुल राज सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि यह ‘‘पूर्व नियोजित हत्या’’ हो सकती है। डिंडोशी सत्र अदालत न्यायाधीश ख्वाजा फारूक अदमद द्वारा सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के कुछ घंटे के भीतर पुलिस कांडीवली के उस अस्पताल में पहुंची जहां सिंह का इलाज चल रहा है और उनकी वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति के बारे में पूछताछ की। सिंह की गिरफ्तारी की संभावना पर, एक अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने उनके स्वास्थ्य के बारे मे जानकारी प्राप्त करने के लिए अस्पताल का दौरा किया। बंगुरनगर के वरिष्ठ निरीक्षक संतोष भंडारे के नेतृत्व में पुलिस टीम एक घंटे के लिए अस्पताल में थी। मामला जब सुनवाई के लिए अदालत के समक्ष आया, तब शिकायतकर्ता की वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट ने कहा, ‘‘हमें संदेह है कि यह हत्या भी हो सकती है और इसकी जांच किए जाने की जरूरत है।
समूची घटना पूर्व नियोजित हो सकती है।’’ फाल्गुनी ने दलील दी कि क्यों राहुल सिंह प्रत्यूषा को :फांसी पर लटका पाए जाने के बाद गोरेगांव के अपने निवास से: निकटवर्ती अस्पताल ले जाने के बजाय अंधेरी ले गए। उन्होंने यह भी जानना चाहा कि क्यों बाद में वह अस्पताल से भाग गए। उन्होंने यह भी सवाल किया, ‘‘राहुल ने पंखे से शव को उतारने से पहले पुलिस को क्यों नहीं बुलाया या उसकी तस्वीर क्यों नहीं ली?’’