नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में होटलों और रेस्तरांओं में डांस बार को लाइसेंस जारी करने का रास्ता बुधवार को साफ कर दिया। कोर्ट ने डांस बार को लाइसेंस प्रदान करने के लिए पुलिस द्वारा लगाई गई शर्तो में संशोधन किए जाने के बाद यह आदेश दिया है, जिसके मुताबिक डांस बार के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी नहीं होगा। होटल व रेस्तरां के मालिकों को शर्तो के अनुपालन के लिए तीन दिनों का समय देते हुए न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा व न्यायमूर्ति शिव कीर्ति सिंह की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने पुलिस को 10 दिनों के भीतर लाइसेंस जारी करने के लिए कहा। न्यायालय ने कहा, 'हम इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि संबंधित अधिकारी लाइसेंस प्रदान करने में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेंगे और वे न्यायपालिका के आदेश की अवहेलना नहीं करेंगे।' न्यायालय का यह आदेश महाराष्ट्र सरकार द्वारा डांस बार को लाइसेंस प्रदान करने के लिए कुछ शर्त लगाने के बाद आया है।
याचिकाकर्ता इंडियन होटल्स एंड रेस्टुरेंट एसोसिएशन ने 24 फरवरी को अदालत से कहा कि लाइसेंस के लिए थोपी गईं कुछ शर्ते सही नहीं हैं। न्यायालय ने 24 फरवरी को ही महाराष्ट्र सरकार को शर्तो में संशोधन के लिए कहा था।