ताज़ा खबरें
मस्जिद में 'जय श्री राम' के नारे लगाने के मामले पर सुप्रीम सुनवाई आज
दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 21 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट
गुकेश ने रच दिया इतिहास, बने सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन
संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर लोकसभा में 13-14 दिसंबर को होगी चर्चा
पूजा स्थल केसः सुप्रीम कोर्ट का आदेश- अदालतें कोई फैसला नहीं देंगी
किरेन रिजिजू के खिलाफ इंडिया गुट का विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश
'एक राष्ट्र, एक चुनाव' बिल को केद्र सरकार की कैबिनेट ने दी मंजूरी
दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने 'महिला सम्मान योजना' को दी मंजूरी

फरीदाबाद: देश की राजधानी दिल्ली से सटे फरीदाबाद में चुनावी रंजिश के चलते एक ही परिवार के पांच लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना ने एक बार फिर हरियाणा में कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लग गया है। घटना पलवली गांव की है।

बीती रात गांव में कुछ बदमाश घुस आए और उन्होंने एक परिवार के लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं। इस वारदात में पांच लोगों की मौत हो गई जबकि आठ लोग घायल हुए हैं। पीडि़त परिवार के मुताबिक, सभी लोग घर के पास एक दुकान पर खड़े थे, तभी कुछ बदमाश आए और उन परअंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस वारदात का आरोप इलाके के सरपंच पर लगा है। 

मामले की संजीदगी को देखते हुए केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, विधायक सीमा त्रिखा, डॉ हनीफ कुरैशी समेत पुलिस विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और अब जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में 27 नामजद समेत 10 -15 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

नई दिल्ली: प्रद्युम्न हत्याकांड के आरोपी बस कंडक्टर अशोक अपने बयान से पलट गया है। उसके वकील मोहत वर्मा का कहना है कि अशोक खुद को निर्दोष बताया है। वकील ने पुलिस पर अशोक को टॉर्चर करने और हिरासत के दौरान नशे के इंजेक्शन देने का दावा किया है। अशोक ने बताया कि खून से लथपथ प्रद्युम्न को उठाने के लिए प्रिंसिपल और वहां खड़े एक लंबे युवक ने कहा था, जो कि चश्मा पहने था. उस समय मौके पर प्रिंसिपल सहित दो मेडम, प्रिंसिपल की कार का चालक और एक अन्य व्यक्ति मौजूद था। रेयान इंटरनेशनल स्कूल की दूसरी कक्षा के छात्र प्रद्युम्न की हत्या में पुलिस से घामडौज निवासी बस कंडक्टर अशोक को गिरफ्तार किया है।

रोहतक निवासी वकील मोहित वर्मा ने गुरुवार को भोंडसी जिला जेल में जाकर अशोक से बात की. मोहित वर्मा ने कहा कि अशोक ने उन्हें बताया है कि उसने हत्या नहीं की है। पुलिस ने उससे कहा था कि वह उसे लड़ाई झगड़े के मामले में गिरफ्तार कर रहे हैं। हत्या का आरोपी पकड़ा जा चुका है। मारपीट के केस में दो-तीन बाद जमानत मिल जाएगी।

रोहतक: बलात्कार मामले में 20 साल की सजा भुगत रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। उनके पूर्व ड्राइवर खट्टा सिंह ने पत्रकार रामचंद्र और रणजीत सिंह की हत्या मामले में फिर से गवाही देने की बात कही है। वहीं सीबीआई की विशेष अदालत ने सीबीआई की उस याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें राम रहीम के खिलाफ हत्या के दोनों मामलों की अलग-अलग सुनवाई का फैसला लिया है।

सीबीआई के वकील एसपीएस वर्मा के अनुसार, विशेष सीबीआई कोर्ट ने दोनों मामलों पर अलग-अलग सुनवाई करने का फैसला किया है। कोर्ट रणजीत सिंह के मामले पर रोजाना आधार पर 18 सितंबर से जबकि छत्रपति हत्याकांड पर 22 सितंबर को सुनवाई करेगी। सीबीआई जज जगदीप सिंह लोहान ने दोनों मामलों में अलग-अलग सुनवाई करते हुए यह व्यवस्था दी।

दोनों मामलों में डेरा प्रमुख गुरमीत समेत आठ अन्य मुख्य आरोपी हैं। छत्रपति हत्याकांड में गुरमीत के अलावा डेरा प्रबंधक कृष्ण लाल, शूटर कुलदीप सिंह और निर्मल सिंह मुख्य आरोपी हैं जबकि रणजीत हत्याकांड में अवतार, इंदरसेन, जसबीर सिंह, सबदिल सिंह और कृष्ण लाल आरोपी हैं। 

चंडीगढ़: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ हत्या के दो मामलों में आज यानी शनिवार को सुनवाई शुरू हो चुकी है। 50-वर्षीय गुरमीत फिलहाल रोहतक जेल में बंद है और इस मामले की सुनवाई के लिए वह सीबीआई की विशेष अदालत के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश हुआ है। सुरक्षा के लिहाज से पंचकूला में अर्द्धसैनिक बलों और हरियाणा पुलिस की टुकड़ियों को तैनात किया गया है। वह बलात्कार के दो मामलों में 20 वर्ष कैद की सजा भुगत रहा है। सीबीआई अदालत पत्रकार रामचंद्र छत्रपति और पूर्व डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या के मामलों की सुनवाई कर रही है। हत्या के लिए उम्रकैद या मृत्युदंड का प्रावधान है। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक बीएस संधू ने बताया, ‘मामलों में सुनवाई से पहले हमने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं।’ उन्होंने कहा कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पंचकूला में अर्द्धसैनिक बलों और हरियाणा पुलिस की टुकड़ी को तैनात किया गया है। ​संधू ने कहा, ‘राम रहीम के खिलाफ मामले में सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से होगी जो रोहतक जेल में बंद है।’ बलात्कार के दो मामलों में सीबीआई की विशेष अदालत ने 28 अगस्त को राम रहीम को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई थी।

  • देश
  • प्रदेश
  • आलेख