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पूजा स्थल केसः सुप्रीम कोर्ट का आदेश- अदालतें कोई फैसला नहीं देंगी

नई दिल्ली: गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में सात वर्षीय प्रद्युम्न की हत्या के मामले में शनिवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 5 दिसंबर तक अग्रिम जमानत दे दी है। सीबीआई ने जमानत याचिका का विरोध करते कहा है कि केस में रायन पिंटो से पूछताछ जरूरी है।

आपको बता दें कि रेयान के मालिक रेयान ऑगस्टाइन पिंटो, पिता रेयान ऑगस्टाइन फ्रांसिस पिंटो और मां ग्रेस पिंटो की गिरफ्तारी पर 7 अक्टूबर तक पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। पीड़ित पक्ष के वकील एस टेकरीवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा, पिंटो परिवार को सशर्त जमानत दी गई है और उन्हें देश छोड़ने की इजाजत नहीं है।

कोर्ट में जांच में सहयोग करने के लिए कहा है। इससे पहले हाईकोर्ट में सीबीआई ने पिंटो परिवार के खिलाफ सबूत देने के लिए समय मांगा था। सीबीआई के पास ये मामला आने के बाद से उसने अभी तक पिंटो परिवार से पूछताछ नहीं की है। हालांकि, हाईकोर्ट ने अपने फैसले में पिंटो परिवार को सीबीआई जांच में शामिल होने के लिए आदेश दिए था।

नई दिल्ली: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत को बलात्कार में दोषी करार दिये जाने के बाद पंचकूला में भड़की हिंसा में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। हरियाणा पुलिस का कहना है कि हनीप्रीत ने फैसला आने के की स्थिति में दंगा और हिंसा भड़काने के लिये सवा करोड़ रुपये दिये थे।

पंचकुला पुलिस ने कहा कि हनीप्रीत सिरसा स्थित डेरा को मिलने वाली सारी रकम रुपये उसके पास रहते थे। पुलिस का कहना है कि गुरमीत के परिवार वालों को वो पैसे देती थी। इधर पुलिस ने डेरा के 45 सदस्यीय मैनेजमेंट कमिटी को नोटिस भी भेजा है और जांच में शामिल होने का निर्देश दिया है।

पुलिस कमिश्नर एएस चावला ने कहा, 'हमारे पास तथ्य हैं, जिसमें डेरा के एक अनुयायीयो के पास से मिले 24 लाख रुपये शामिल हैं। इससे साफ संकेत मिलते हैं कि पैसे हिंसा फैलाने के लिये इस्तेमाल की गई रकम उसने ही उपलब्ध कराए हैं। 25 अगस्त को गुरमीत को दोषी पाए जाने के बाद पंचकूला में हुई हिंसा में 30 से अधिक लोगों की जान चली गई थी।

नई दिल्ली: गुड़गांव के रायन इंटरनेशनल स्कूल में 7 साल के छात्र प्रद्युम्न ठाकुर के मर्डर के मामले में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। अपने हलफनामे में सीबीएसई ने कहा है कि स्कूल में पर्याप्त सीसीटीवी नहीं लगे थे औऱ उनमें कई ठीक तरह से काम नहीं कर रहे थे।

हलफनामे में छात्रों और स्टाफ के लिए अलग-अलग टॉयलेट ना होने की बात भी कही गई। इसके अलावा, सीबीएसई ने आगे बताया कि स्कूल में कुछ बिजली पैनल खुले थे, जो बच्चों के जीवन को गंभीर खतरा पैदा कर सकता था।

इससे पहले 16 सितंबर को सीबीएसई ने रायन इंटरनेशनल स्कूल को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर पूछा था, कि स्कूल मान्यता को क्यूं रद्द ना किया जाए। सीबीएसई ने कहा कि स्कूल बोर्ड के कई सुरक्षा निर्देशों का उल्लंघन कर रहा था।

हलफनामे में बोर्ड ने कहा कि अगर स्कूल का प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी और गंभीरता से निभाता तो यह मर्डर होने से बच सकता था।

पंचकूला: पंचकूला की एक अदालत ने हनीप्रीत को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बलात्कार के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद हुई हिंसा के सिलसिले में छह दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। बताया जाता है कि राम रहीम समर्थकों को बलात्कार मामले में उसके बरी हो जाने की उम्मीद भी थी। लेकिन कुछ लोगों को उसके जेल जाने की भी उमीद थी।

जानकारी के मुताबिक इस उलझन में हनीप्रीत ने 17 अगस्त को सिरसा के डेरे में एक मीटिंग बुलाई थी। हनीप्रीत ने इस मीटिंग के दौरान 25 अगस्त को हुई हिंसा और आगजनी की घटनाओं की साजिश का ब्लूप्रिंट तैयार किया था।

पुलिस ने इस मामले में हनीप्रीत से पूछताछ के लिए 14 दिन की रिमांड मांगी थी। इसके बाद अदालत ने हनीप्रीत को छह दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया। हनीप्रीत को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पंचकूला अदालत के समक्ष पेश किया गया। एक अन्य महिला सुखदीप कौर को भी छह दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

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