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पंचकूला: हरियाणा सरकार ने सांसदों और विधायकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय करने के लिए केंद्र को पत्र लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि हरियाणा में पंचायत प्रतिनिधियों की योग्यता निर्धारित करने के फैसले की हर ओर सरहाना हो रही है।

खट्टर शनिवार को पंचकूला में पचास करोड़ की परियोजनाओं के शुभारंभ के मौके पर आयोजित समारोह में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सितंबर 2015 में हरियाणा सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ने वालों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय करने के संबंध में विधानसभा में बिल पास किया था।

इसी को ध्यान में रखकर राज्य ने केंद्र सरकार को सांसद और विधायक का चुनाव लड़ने वालों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने के लिए पत्र लिखा है।

कुरुक्षेत्र: अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव पर ब्रह्मसरोवर के सदाचार मैदान पर बने भव्य पंडाल में सोमवार को आयोजित संत सम्मेलन में देशभर से संत पहुंचे। इसी दौरान संत सम्मेलन में गोरक्षा के लिए कार्य कर रही एडवोकेट रेणुका चोपड़ा पहुंची और जमकर हंगामा मचाया।

रेणुका ने कहा कि जिस प्रदेश में गायों को सम्मान नहीं मिल रहा व उनकी रक्षा नहीं की जा रही वहां पर गीता के नाम पर संत सम्मेलन का क्या औचित्य है। आनन फानन में पुलिस ने महिला को पंडाल से बाहर खदेड़ा और उसे अपने साथ ले गई। वहीं सम्मेलन के दौरान संतों ने गीता पर विचार रखे। कहा कि गीता केवल शपथ दिलाने के लिए नहीं है इसके संदेशों को आमजन तक पहुंचाना जरूरी है इसके लिए लोगों को गीता पढऩे के लिए प्रेरित करना होगा।

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने 13 जिलों में अगले तीन दिनों के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी हैं। यानी आज 25 नवंबर से लेकर 26 तक हरियाणा के तीन जिलों में इंटरनेट सेवा बंद रहेगी।

सरकार ने 26 नवंबर को एक जाट संस्था द्वारा और सत्तारूढ़ भाजपा के कुरुक्षेत्र से सांसद की दो अलग अलग जनसभाओं के मद्देनजर कानून एवं व्यवस्था के उल्लंघन की स्थिति से बचने के लिए यह कदम उठाया है।

एक आधिकारिक आदेश में बताया गया है कि जींद, हांसी, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, करनाल, पानीपत, कैथल, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, भिवानी और चरखी दादरी जिलों के क्षेत्राधिकार में वॉयस कॉल को छोड़कर मोबाइल नेटवर्कों पर उपलब्ध कराए जाने वाली मोबाइल इंटरनेट सेवाएं आज से शुरू होकर 26 नवंबर की मध्यरात्रि तक अगले तीन दिनों के लिए निलंबित रहेंगी।

हरियाणा के अतिरिक्त प्रमुख सचिव (गृह विभाग) एस एस प्रसाद ने इस संबंध में आदेश जारी किए। आदेश में कहा गया है, ''राज्य के जिलों के अधिकार क्षेत्र में शांति और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी व्यवधान से बचने के लिए यह आदेश जारी किया गया है

नई दिल्ली: प्रद्मुम्न मर्डर मामले में गिरफ्तार आरोपी बस कंडक्टर अशोक कुमार को गुरुग्राम कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने अशोक को 50 हज़ार रुपये के मुचलके पर जमानत दी है। अशोक को जमानत मिलने के बाद प्रद्मुम्न के पिता ने कहा, 'हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, उम्मीद है न्याय मिलेगा।'

कोर्ट ने अशोक को जमानत देते हुए कहा, 'सीबीआई ने अशोक के खिलाफ कोई सबूत नहीं दिया। किसी के जीवन और मृत्यु का सवाल है इसलिए हम जमानत देते है।' इससे पहले पुलिस की तरफ से आरोपी बनाए गए अशोक को पिछली दो सुनवाई में ज़मानत नही मिली थी।

सोमवार को लगभग आधे घंटे की सुनवाई के बाद अदालत ने जमानत पर फैसला मंगलवार को दोपहर 3 बजे तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले 16 नवंबर को जमानत पर हुई पहली सुनवाई के दौरान भी कोर्ट ने बेल नहीं दी थी और मामले की अगली सुनवाई की तारीख 20 नवंबर तय की थी।

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