जींद: दो साध्वियों से दुष्कर्म मामले में सुनारिया जेल में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पेरोल से बाहर आ सकता है। राम रहीम द्वारा जेल प्रशासन से 42 दिन के पैरोल की अर्जी देने के बाद हरियाणा के जेल मंत्री कृष्णलाल पंवार ने सोमवार को कहा कि इस बारे में निर्णय प्रशासन लेगा, लेकिन गुरमीत पैरोल का हकदार है। जेल मंत्री कृष्णलाल पंवार ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि दो साल के बाद सभी दोषी पैरोल के हकदार है। अगर किसी दोषी को जेल में अच्छा आचरण होता है, तो उसे पैरोल मिल सकती है।
कृषि संबंधी कार्य के लिए पैरोल मांगी
गुरमीत ने कृषि संबंधी कार्य के लिए पैरोल मांगी है, लेकिन माना जा रहा है कि वह बिखरे डेरा सच्चा सौदा में फिर से जान फूंकना चाहता है। ऐसे में कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती पैदा हो सकती है। गुरमीत राम रहीम दो साध्वियों से दुष्कर्म के मामले में सुनारिया जेल में 20 साल कैद की सजा काट रहा है। वह दो साल से इस जेल में बंद है। गुरमीत ने पिछले साल के अंत में भी पैरोल मांगा था।
उसने अपनी गोद ली बेटी की शादी में शामिल होने के लिए पैरोल की अर्जी दी थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया था।
पैरोल मामले में पुलिस ने अब तक नहीं दी है रिपोर्ट
जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को पैरोल दिए जाने के मामले में सिरसा पुलिस ने अब तक अपनी रिपोर्ट उपायुक्त को नहीं सौंपी है। हालांकि, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा है कि याचिका के गुण-दोष को देखते हुए यह रिपोर्ट तैयार की जाएगी।