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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल में बंद इनेलो नेता अजय सिंह चौटाला को शुक्रवार को पैरोल पर रिहा कर दिया जिससे कि वह शनिवार को हरियाणा के सिरसा में होने वाली अपनी स्नातकोत्तर डिप्लोमा परीक्षा में शामिल हो सकें। जस्टिस विनोद गोयल ने कहा कि चौटाला को पैरोल पर रिहा किया जाए ताकि वह शनिवार दोपहर बाद होने वाली परीक्षा में शामिल हो सकें। उन्हें एक जुलाई को दोबारा सरेंडर करना होगा। अजय चौटाला शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल कैद की सजा काट रहे हैं। कोर्ट ने वकील अमित साहनी के जरिये दायर चौटाला की याचिका पर आदेश दिया।

चौटाला ने 30 जून को मनोविज्ञान के मूल सिद्धांत पर होने वाली स्नातकोत्तर डिप्लोमा परीक्षा में शामिल होने के लिए पैरोल मांगा था। कोर्ट ने कहा कि चौटाला को 50 हजार रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही जमानत राशि जमा करनी होगी। आदेश तब पारित किया गया जब दिल्ली पुलिस ने वकील राजेश महाजन के जरिये हाईकोर्ट को बताया कि विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक ने परीक्षा शनिवार को होने की पुष्टि की है।

अजय चौटाला हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से दूरस्थ शिक्षा के तहत परामर्श एवं व्यवहार आशोधन विषय में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कर रहे हैं।

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