नई दिल्ली: प्रद्युम्न मर्डर केस में मुख्य संदिग्ध बस कंडक्टर अशोक कुमार को अदालत से जमानत नहीं मिली है। अब इस मामले पर 20 नवंबर को दोबारा सुनवाई होगी। गुरुवार को अशोक कुमार की जमानत याचिका पर रोहतक कोर्ट में सुनवाई हुई थी।
प्रद्युम्न परिवार के वकील सुशील टेकरीवाल ने बताया कि सीबीआई ने कोर्ट में बताया कि एजेंसी बस कंडक्टर अशोक समेत किसी को भी फिलहाल क्लीन चिट नहीं दे रही है। सीबीआई ने कोर्ट में बताया कि हालांकि अभी तक जांच में अशोक की मामले में किसी भूमिका से जुड़ी जानकारी नहीं मिली है।
सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि यदि जांच एजेंसी को पड़ताल के दौरान कोई सबूत मिलता है तो कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले आरोपी बस कंडक्टर के वकील मोहित वर्मा ने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायाधीश रजनी यादव के सामने जमानत याचिका रखी थी, जिसपर 16 नवंबर को सुनवाई की तारीख़ तय की गई थी।
आरोपी के वकील ने गुरुग्राम से रोहतक जाकर जमानत याचिका दाखिल की है। वकील ने बताया था, 'हमने कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की है और कोर्ट ने 16 तारीख़ को अगली सुनवाई तय की है।
कोर्ट इस मामले में सीबीआई का रुख़ भी जानना चाहता है। गुरुग्राम के रायन इंटरनेशनल स्कूल के कक्षा 2 के छात्र प्रद्युम्न की स्कूल में 8 सितंबर को गला रेतकर हत्या कर दी गई थी।
प्रद्युम्न का शव स्कूल के शौचालय में पाया गया था। हरियाणा पुलिस ने बस कंडक्टर अशोक कुमार को प्रद्युम्न की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया था। जब जांच सीबीआई ने संभाली तो उसने कहा कि यह हत्या प्रद्युम्न के स्कूल के ही एक छात्र ने की थी।