नई दिल्ली: गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में सात वर्षीय प्रद्युम्न की हत्या के मामले में शनिवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 5 दिसंबर तक अग्रिम जमानत दे दी है। सीबीआई ने जमानत याचिका का विरोध करते कहा है कि केस में रायन पिंटो से पूछताछ जरूरी है।
आपको बता दें कि रेयान के मालिक रेयान ऑगस्टाइन पिंटो, पिता रेयान ऑगस्टाइन फ्रांसिस पिंटो और मां ग्रेस पिंटो की गिरफ्तारी पर 7 अक्टूबर तक पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। पीड़ित पक्ष के वकील एस टेकरीवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा, पिंटो परिवार को सशर्त जमानत दी गई है और उन्हें देश छोड़ने की इजाजत नहीं है।
कोर्ट में जांच में सहयोग करने के लिए कहा है। इससे पहले हाईकोर्ट में सीबीआई ने पिंटो परिवार के खिलाफ सबूत देने के लिए समय मांगा था। सीबीआई के पास ये मामला आने के बाद से उसने अभी तक पिंटो परिवार से पूछताछ नहीं की है। हालांकि, हाईकोर्ट ने अपने फैसले में पिंटो परिवार को सीबीआई जांच में शामिल होने के लिए आदेश दिए था।
वहीं इससे पहले मुंबई हाईकोर्ट से जब पिंटो परिवार को कोई राहत नहीं मिली थी तो उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल की थी। गौरतलब है कि 8 सितंबर को 7 साल को हरियाणा के गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल के टॉयलेट में प्रद्युम्न का शव मिला था।
इसके बाद हरियाणा पुलिस ने मामले की जांच के दौरान बस कंडक्टर अशोक को गिरफ्तार किया था। इस स्कूल में अशोक ने आठ महीने पहले ही नौकरी करना शुरू किया था।