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चंडीगढ़: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम और खुद को देवी बताने वाली राधे मां को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा की तलाशी लेने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ये तलाशी रिटायर्ड जज की निगरानी में होगी। वहीं खुद को देवी बताने वाली राधे मां के खिलाफ हाईकोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को यह निर्देश फगवाड़ा निवासी सुरिंदर मित्तल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। स्वघोषित धर्म गुरु राधे मां को इस मामले में दो साल पहले पंजाब पुलिस ने पूछताछ के लिए समन भेजा था। सुरिंदर ने अगस्त 2015 में पंजाब पुलिस से राधे मां के खिलाफ शिकायत की थी। खुद को देवी कहने वाली राधे मां ने तकरीबन 15 साल पहले पंजाब के फगवाड़ा में एक जागरण किया था। इस दौरान राधे मां का विरोध शुरू हो गया। यह प्रदर्शन करीब तीन घंटे बाद राधे मां के माफी मांगने से खत्म हुआ था। इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई सुरिंदर मित्तल ने ही की थी। सुरिंदर मित्तल का आरोप है कि उनके फोन पर राधे मां लगातार उन्हें परेशान करने वाले वॉट्सअप मैसेज और कॉल्स करती रही हैं। शिकायत में राधे मां समेत 5 लोगों पर आरोप हैं।

फगवाड़ा पुलिस इस मामले में सुरिंदर मित्तल के बयान दर्ज कर चुकी है। सुरिंदर फोन की रिकॉर्डिंग भी पंजाब पुलिस को दे चुके हैं। दूसरी तरफ राधे मां ने एक बार भी पुलिस जांच में सहयोग नहीं किया। जिसके चलते सुरेंद्र मित्तल ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए पंजाब की फगवाड़ा पुलिस को राधे मां के विरूद्ध मामला दर्ज करने के निर्देश जारी किए हैं। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जज के एस पंवार को कोर्ट कमिश्रनर नियुक्त किया है जिनकी निगरानी में डेरे का सर्च ऑपरेशन होगा। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि वह डेरे का सर्च ऑपरेशन करने के बाद हाईकोर्ट में अपनी सील रिपोर्ट भी सौंपे।

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